
मराठा आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 5 फरवरी तक टली
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सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वह शिक्षा और नौकरियों में मराठा आरक्षण प्रदान करने के महाराष्ट्र के 2018 के कानून से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई की तारीख पर 5 फरवरी को फैसला करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण मामले की सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दी है. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वह शिक्षा और नौकरियों में मराठा आरक्षण प्रदान करने के महाराष्ट्र के 2018 के कानून से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई की तारीख पर 5 फरवरी को फैसला करेगा. राज्य सरकार ने अनुरोध किया था कि न्यायालय कक्षों में प्रत्यक्ष सुनवाई की व्यवस्था बहाल होने पर इस तरह के मामले को सुना जाए जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया. इससे पहले बुधवार को सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मुकुल रोहतगी ने कहा कि मामले कि सुनवाई मार्च में की जाए, ताकि फिजिकल हियरिंग हो, तब तक वकीलों और जजों को भी वैक्सीन लग जाएगी. अभी वैक्सीन ड्राइव शुरू हुई है. राज्य सरकार उसमें जुटी हुई है.
मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम ए. अंखढ़ की पीठ ने हवा की गुणवत्ता बिगड़ने पर गंभीर चिंता जताई और निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए तत्काल उपाय लागू करने को कहा. कोर्ट ने कहा कि विकास को रोकना नहीं चाहते, लेकिन बिल्डरों की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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