अमित शाह के आवास के बाहर क्यों नहीं प्रदर्शन की अनुमति, दिल्ली पुलिस ने HC को बताया
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आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और आतिशी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले महीने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. राघव चड्ढा और आतिशी ने उपराज्यपाल अनिल बैजल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन नहीं करने देने के मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायकों राघव चड्ढा और आतिशी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल अनिल बैजल के आवासों के बाहर विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि राजधानी में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) के नियम लागू होने की वजह से किसी भी राजनीतिक सभा/गतिविधियों को अनुमति नहीं दी जा सकती है. क्रिमिनल प्रोसिजर कोड (CrPC) की धारा 144 पूरे सेंट्रल दिल्ली में लगाई गई है, जहां ये दोनों आवास स्थित हैं, अनुमति देने से इनकार करने के कारणों में से एक कारण के रूप में उद्धृत किया गया है.हिट एंड रन की ये घटना 19 मई की है. पुणे के कल्याणी नगर इलाके में रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल के 17 साल आठ महीने के बेटे ने अपनी स्पोर्ट्स कार पोर्श से बाइक सवार दो इंजीनियरों को रौंद दिया था, जिससे दोनों की मौत हो गई थी. इस घटना के 14 घंटे बाद नाबालिग आरोपी को कोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई थी. हालांकि बाद में आरोपी को फिर से कस्टडी में लेकर जुवेनाइल सेंटर भेज दिया गया.
एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना आइजोल शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके में मेल्थम और ह्लिमेन के बीच के इलाके में सुबह करीब छह बजे हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि भूस्खलन के प्रभाव के कारण कई घर और श्रमिक शिविर ढह गए, जिसके मलबे के नीचे कम से कम 21 लोग दब गए. अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं और आठ लोग अभी भी लापता हैं.