वॉट्सएप की नई प्राइवेट पॉलिसी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती, तुरंत रोक लगाने की मांग
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दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के तहत कंपनी को यह अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति की वर्चुअल तौर पर कोई भी गतिविधि देख सके. याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि नई प्राइवेट पॉलिसी पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए.
वॉट्सएप की नई प्राइवेट पॉलिसी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है कि वॉट्सएप की नई पॉलिसी के तहत कंपनी को यह अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति की वर्चुअल तौर पर कोई भी गतिविधि देख सके. याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि नई प्राइवेट पॉलिसी पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए. कोर्ट में दाखिल याचिका में यह भी कहा गया है कि यह किसी भी व्यक्ति के राइट टू प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन है. यह याचिका वकील चैतन्या रोहिल्ला की तरफ से लगाई गई है जिसमें कहा गया है कि वॉट्सएप और फेसबुक जैसी कंपनियां पहले ही गैरकानूनी तरीके से आम लोगों का डाटा थर्ड पार्टी को शेयर कर रही हैं. ऐसे में वॉट्सएप की नई प्राइवेट पॉलिसी बिना सरकार से इजाजत लिए बनाई गई है.More Related News
एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना आइजोल शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके में मेल्थम और ह्लिमेन के बीच के इलाके में सुबह करीब छह बजे हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि भूस्खलन के प्रभाव के कारण कई घर और श्रमिक शिविर ढह गए, जिसके मलबे के नीचे कम से कम 21 लोग दब गए. अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं और आठ लोग अभी भी लापता हैं.