हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम पर ममता बनाम केंद्र, बंगाल सरकार ने अस्पतालों के लिए जरूरी किया ये नियम
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पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम 'स्वास्थ्य साथी' का लाभ बंगाल के सभी अस्पतालों, चाहे वो सरकारी हों या प्राइवेट, में दिया जा रहा है, जो भी अस्पताल या क्लिनिक इस स्कीम को लागू नहीं करेंगे, उन पर कार्रवाई होगी.
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम 'स्वास्थ्य साथी' को लेकर सख्ती बरती है. आयुष्मान भारत योजना को लेकर तमाम आरोप झेल रहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी सरकार की ओर से चलाई जा रही हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम 'स्वास्थ्य साथी' को राज्य सरकार के सभी अस्पतालों में लागू करने का सख्त आदेश दिया है. पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम 'स्वास्थ्य साथी' का लाभ बंगाल के सभी अस्पतालों, चाहे वो सरकारी हों या प्राइवेट, में दिया जा रहा है, जो भी अस्पताल या क्लिनिक इस स्कीम को लागू नहीं करेंगे, उन पर क्लिनिकल स्थापना अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.More Related News