
हिजाब पर प्रतिबंध बरक़रार रखने संबंधी कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
The Wire
आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती एक छात्रा निबा नाज़ ने दी है. निबा उन पांच छात्राओं में से नहीं हैं जिन्होंने मूल रूप से हिजाब प्रतिबंध के ख़िलाफ़ याचिका दायर की थी. वहीं, कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका लगाने वाली छात्राओं ने अदालती फैसले को असंवैधानिक बताते हुए कहा है कि हम बिना हिजाब कॉलेज नहीं जाएंगे, हम इंसाफ़ और अपने अधिकारों के लिए आगे लड़ाई लड़ेंगे.
नई दिल्ली: कक्षा के अंदर हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) में याचिका दायर की गई है. समाचार एजेंसी पीटीआई ने इसकी पुष्टि की है.
एनडीटीवी की खबर के मुताबिक, कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में एक छात्रा निबा नाज़ ने चुनौती दी है, जो उन पांच छात्राओं में शामिल नहीं थीं, जिन्होंने मूल रूप से हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ याचिका दायर की थी.
इस बीच, मामले को लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने वाली मुस्लिम छात्राओं ने मंगलवार को कहा कि वे बिना हिजाब के कॉलेज नहीं जाएंगी और इंसाफ मिलने तक कानूनी तौर पर लड़ेंगी. छात्राओं ने फैसले को ‘असंवैधानिक’ करार दिया है.
एक छात्रा ने प्रेस वार्ता में कहा, ‘हमने कक्षाओं में हिजाब पहनने की इजाजत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था. आदेश हमारे खिलाफ आया है. हम बिना हिजाब के कॉलेज नहीं जाएंगे, लेकिन इसके लिए लड़ेंगे. हम सभी कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे. हम इंसाफ और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे.’

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