
हरियाणा पुलिस की डिजिटल क्लीनअप ड्राइव: 1600 से ज्यादा आपत्तिजनक लिंक हटाए, 125 फर्जी ट्रेडिंग ऐप्स पर एक्शन
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हरियाणा पुलिस ने डिजिटल सुरक्षा अभियान के तहत 2052 आपत्तिजनक लिंक चिन्हित कर उनमें से 1616 हटवा दिए हैं और 125 फर्जी ट्रेडिंग ऐप्स पर के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है. जानें साइबर अपराधियों के खिलाफ चले इस अभियान की पूरी कहानी.
हरियाणा में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ते भ्रामक और आपत्तिजनक कंटेंट को देखते हुए राज्य पुलिस ने एक बड़ा अभियान चलाया. यह अभियान पूरे एक महीने तक चला और इसका मकसद ऑनलाइन धोखाधड़ी और अपराध पर लगाम लगाना था. इस विशेष ड्राइव को हरियाणा पुलिस ने सिलसिलेवार तरीके से अंजाम दिया. अभियान के दौरान सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म की लगातार मॉनिटरिंग की गई. अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से राज्य में डिजिटल अनुशासन को मजबूती मिली है.
आईटी मंत्रालय के साथ समन्वय इस विशेष अभियान को केंद्र सरकार के सहयोग से चलाया गया. राज्य पुलिस ने यह अभियान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर पूरा किया. दोनों एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के कारण कार्रवाई तेज और प्रभावी रही. अधिकारियों ने बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए यह समन्वय बेहद जरूरी था. इस संयुक्त प्रयास से कई संदिग्ध लिंक और प्रोफाइल की पहचान हो सकी.
2000 से ज्यादा आपत्तिजनक लिंक चिन्हित अभियान के दौरान साइबर टीमों ने 2,052 लिंक और प्रोफाइल चिन्हित किए. इन लिंक में भ्रामक, उकसाने वाला और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला कंटेंट पाया गया. साइबर मॉनिटरिंग टीम ने हर लिंक की जांच की और प्लेटफॉर्म को रिपोर्ट भेजी. इस कार्रवाई से साफ संकेत गया कि सरकार ऑनलाइन गलत गतिविधियों को लेकर गंभीर है. पुलिस ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की निगरानी आगे भी जारी रहेगी.
1616 लिंक हटाए, 436 की समीक्षा रिपोर्ट किए गए 2,052 लिंक में से 1,616 को संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हटा दिया या ब्लॉक कर दिया है. बाकी 436 लिंक अभी समीक्षा के दायरे में हैं. पुलिस लगातार प्लेटफॉर्म पर दबाव बना रही है कि जल्द से जल्द इन पर भी कार्रवाई हो. अधिकारियों का कहना है कि पारदर्शिता और समयबद्ध प्रक्रिया के तहत यह काम किया जा रहा है. इससे ऑनलाइन अफवाहों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी.
आईटी एक्ट के तहत नोटिस जारी अधिकारियों ने बताया कि अवैध कंटेंट होस्ट करने वाले प्लेटफॉर्म को आईटी कानून के तहत नोटिस जारी किए जा रहे हैं. विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79(3)(b) के तहत कार्रवाई की जा रही है. इस प्रावधान के तहत प्लेटफॉर्म को आपत्तिजनक सामग्री हटाने के निर्देश दिए जाते हैं. पुलिस का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया सख्त, पारदर्शी और तय समयसीमा के भीतर पूरी की जा रही है.
फर्जी ट्रेडिंग ऐप्स पर शिकंजा सोशल मीडिया कंटेंट के साथ-साथ फर्जी निवेश और ट्रेडिंग ऐप्स के खिलाफ भी मोर्चा खोला गया. 12 जनवरी 2026 से शुरू हुए इस ऑपरेशन में कई संदिग्ध ऐप्स की पहचान की गई. जांच में पाया गया कि ये ऐप्स लोगों को मोटे मुनाफे का लालच देकर ठगी कर रहे थे. पुलिस ने डिजिटल फ्रॉड पर नकेल कसने के लिए अलग टीम बनाई. इस कदम को निवेश धोखाधड़ी रोकने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

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