
स्पैम कॉल और फ्रॉड मैसेज पर TRAI का बड़ा वार! अब ठगों की खैर नहीं, नए सख्त नियम लागू
ABP News
अगर किसी मोबाइल नंबर के खिलाफ 10 दिनों के भीतर पांच या उससे अधिक शिकायतें दर्ज होती हैं तो संबंधित ऑपरेटर को तुरंत कदम उठाना होगा.
TRAI New Rule: देश में लगातार बढ़ रही स्पैम कॉल और ठगी वाले मैसेज की समस्या को देखते हुए भारतीय दूरसंचार नियामक ने टेलीकॉम कंपनियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं. अब किसी संदिग्ध नंबर की पहचान होते ही कार्रवाई टालने की गुंजाइश नहीं रहेगी.
27 फरवरी को जारी आदेश के तहत सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों को अपनी एआई और मशीन लर्निंग प्रणाली को और प्रभावी बनाकर संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कदम उठाने के लिए कहा गया है. मकसद साफ है डिजिटल धोखाधड़ी पर तेज और ठोस रोक.
AI से पकड़े गए संदिग्ध नंबर की जानकारी 2 घंटे में साझा करना अनिवार्यनए नियमों के अनुसार, यदि किसी कंपनी की एआई प्रणाली किसी मोबाइल नंबर को संदिग्ध मानती है तो उस जानकारी को अधिकतम दो घंटे के भीतर संबंधित दूसरे ऑपरेटर के साथ साझा करना होगा. यह पूरी प्रक्रिया ब्लॉकचेन आधारित DLT (डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी) प्लेटफॉर्म के जरिए होगी जिससे रिकॉर्ड सुरक्षित और छेड़छाड़ रहित रहेगा.
इससे यह सुनिश्चित होगा कि शिकायत आने का इंतजार किए बिना ही संदिग्ध नंबरों पर निगरानी शुरू हो जाए. साथ ही, ऐसे मामलों में टेलीकॉम कंपनियों को 30 दिनों के भीतर जरूरी कार्रवाई भी करनी होगी.













