
सोशल सिक्योरिटी के लिए साल में 90 दिन काम जरूरी... गिग वर्कर्स को लेकर केंद्र का बड़ा फैसला
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केंद्र सरकार ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को बेहतर सुरक्षा देने के लिए चार श्रम संहिताओं के मसौदा नियम जारी किए हैं. इन नियमों के तहत न्यूनतम मजदूरी, इलाज, सुरक्षित कामकाजी माहौल और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं मिलेंगी. इसके लिए शर्त रखी गई है कि किसी एक कंपनी के साथ साल में कम से कम 90 दिन या अलग-अलग कंपनियों के साथ कुल 120 दिन काम किया हो.
केंद्र सरकार ने चार श्रम संहिताओं को लागू करने के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं. इन नियमों का मकसद गिग और प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोगों को बेहतर सुरक्षा देना है. इसके तहत उन्हें न्यूनतम मजदूरी, इलाज की सुविधा, सुरक्षित कामकाजी माहौल और सामाजिक सुरक्षा जैसे अधिकार मिलेंगे.
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जिन चार श्रम संहिताओं के नियम जारी किए हैं, उनमें वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियां संहिता 2020 शामिल हैं. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब गिग कामगार वेतन, काम की हालत और सुरक्षा को लेकर देशभर में हड़ताल कर रहे थे.
एक ही कंपनी के साथ 90 दिन का काम जरूरी
मसौदा नियमों के मुताबिक, गिग कामगार तब इन सुविधाओं के हकदार होंगे, जब उन्होंने पिछले वित्त वर्ष में किसी एक कंपनी के साथ कम से कम 90 दिन काम किया हो. अगर उन्होंने अलग-अलग कंपनियों के साथ काम किया है, तो कुल 120 दिन का काम पूरा होना जरूरी होगा. इससे यह साफ हो जाएगा कि कौन कामगार सुविधाओं के दायरे में आएगा.
नियम होंगे और भी ज्यादा स्पष्ट
इन श्रम संहिताओं में पहली बार गिग वर्क, प्लेटफॉर्म वर्क और काम देने वाली कंपनियों की साफ परिभाषा तय की गई है. साथ ही एक सामाजिक सुरक्षा कोष बनाने की बात कही गई है, जिससे कामगारों को जीवन बीमा, दिव्यांगता सहायता, इलाज और मैटरनिटी से जुड़ी सुविधाएं मिल सकेंगी.

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