सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र मामले में सुनवाई टाली, कहा- विधायकों पर कोई फैसला न लें स्पीकर
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महाराष्ट्र से जुड़ीं सभी याचिकाओं पर 11 जुलाई को सुनवाई तय हुई थी. लेकिन कोर्ट में आज यह मामला लिस्टेड नहीं हुआ. ऐसे में उद्धव ठाकरे गुट की ओर से कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिसन के सामने इसकी जल्द सुनवाई की मांग की. कोर्ट ने कहा कि यह मामला समय लेने वाला है. ऐसे में बेंच का गठन तुरंत नहीं हो सकता.
महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के दोनों गुटों के विधायकों की अयोग्यता पर कार्यवाही पर रोक लगा दी है. यानी सभी विधायक राहत महसूस कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पीकर विधायकों के खिलाफ कोई एक्शन या सुनवाई अभी न करें. कोर्ट का फैसला आने तक मामला स्थगित रखें.
दरअसल, महाराष्ट्र से जुड़ीं सभी याचिकाओं पर 11 जुलाई को सुनवाई तय हुई थी. लेकिन कोर्ट में आज यह मामला लिस्टेड नहीं हुआ. ऐसे में उद्धव ठाकरे गुट की ओर से कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिसन के सामने इसकी जल्द सुनवाई की मांग की.
कपिल सिब्बल ने कहा कि 39 विधायकों की अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट ने 27 जून को 11 जुलाई के लिए लगाया गया था. लेकिन आज नहीं लगी है. उन्होंने मामले की जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि उद्धव गुट के विधायकों को कल स्पीकर के समक्ष जवाब देना है. ऐसे में मामले की सुनवाई आज की जाए.
कोर्ट से सभी विधायकों को राहत
सीजेआई ने कहा कि स्पीकर को जानकारी दी जाए कि वे अभी फैसला न लें. यह मामला समय लेने वाला है. ऐसे में बेंच का गठन तुरंत नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि कोर्ट पहले सभी पक्षों की सुनवाई कर फैसला करेगा. इसके बाद स्पीकर कोई फैसला लें.
दो याचिकाओं पर होनी थी सुनवाई