
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पसमांदा मुस्लिमों को OBC का दर्जा देने की याचिका, कहा- 'ये कोर्ट का काम नहीं'
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सुप्रीम कोर्ट ने पसमांदा मुसलमानों को OBC (पिछड़ा वर्ग) में शामिल करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि आरक्षण सूची में किसी नई जाति या समुदाय को शामिल करना सरकार और संसद का अधिकार है, अदालत का नहीं.
सुप्रीम कोर्ट ने पसमांदा मुसलमानों को OBC (पिछड़ा वर्ग) में शामिल करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि किसी नई जाति या समुदाय को आरक्षण की सूची में डालना सरकार और संसद का काम है, अदालत का नहीं.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि पसमांदा मुसलमानों को भी ओबीसी के समान आरक्षण मिलना चाहिए. इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा, 'आप हमसे कानून बनाने के लिए कह रहे हैं. आप चाहते हैं कि हम मुसलमानों के एक विशेष वर्ग या श्रेणी को ओबीसी में शामिल करने पर विचार करें.'
कोर्ट ने बताया कि ओबीसी का दर्जा सिर्फ जाति के आधार पर नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक कारकों के आधार पर तय होता है.
अदालत तय नहीं कर सकती श्रेणी
अदालत ने आगे बताया कि न्यायपालिका ये तय करने की स्थिति में नहीं है कि मुसलमानों की कौन-सी श्रेणी पिछड़ी है और कौन सी नहीं. CJI ने पूछा, 'आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों की एक श्रेणी पिछड़ी है और दूसरी नहीं, हम ये कैसे तय कर सकते हैं?'
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