सांसद नुसरत जहां ने बताया- क्यों नहीं जा रही हैं संदेशखाली, आलोचनाओं का दिया जवाब
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TMC नेता शाहजहां शेख 5 जनवरी से ही फरार है. उसकी गिरफ्तारी पर सोमवार को स्थिति स्पष्ट करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है. कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा है कि उसे एक सप्ताह में गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस बीच स्थानीय सांसद नुसरत जहां ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है.
संदेशखाली में यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी अबतक नहीं हो पाई है. इस बीच इस मामले पर राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी जारी है. इस मामले में सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से साफ कहा कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर उनकी ओर से कोई रोक नहीं है. पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए स्वतंत्र है. वहीं स्थानीय सांसद नुसरत जहां ने बताया कि वे आखिरकार संदेशखाली क्यों नहीं जा रही हैं.
इस बीच टीएमसी के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने सोमवार को कहा कि संदेशखाली में यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी पार्टी नेता शाहजहां शेख को सात दिन में गिरफ्तार कर लिया जाएगा.घोष ने साथ ही इस बात पर जोर भी दिया कि पार्टी अपराधियों का समर्थन नहीं करती है.
वहीं अदालत ने इस मामले में निर्देश दिया कि महिलाओं पर यौन अत्याचार और आदिवासी लोगों की जमीन हड़पने के आरोपों के संबंध में शुरू किए गए स्वत: संज्ञान मामले में प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और राज्य के गृह सचिव के साथ शेख को भी पक्षकार बनाया जाए.
कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने निर्देश दिया कि हाई कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा अखबारों में एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित किया जाए. शाहजहां शेख को इस मामले में पक्षकार बनाया गया है क्योंकि वह ईडी अधिकारियों पर भीड़ के हमले के बाद से गायब है.
सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने कहा कि क्या पुलिस को शेख की गिरफ्तारी से रोकने वाला कोई निरोधक आदेश है? इस पर पीठ ने पुष्टि की कि ऐसी कोई अदालती रोक नहीं है. पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए स्वतंत्र है.
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने केवल सीबीआई और राज्य पुलिस की संयुक्त विशेष जांच टीम के गठन पर रोक लगाई थी, जिसे सिंगल बेंच ने एक अलग मामले में ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच करने का आदेश दिया था. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च तय की है.
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