
सरकार की दिल्ली के मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ाने की योजना, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा ये सवाल
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दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका विरोध किया कि केंद्र अकेले एक अधिकारी को ही पद पर बनाए रखने को कैसे इच्छुक है. उन्होंने कहा, 'केंद्र पद के हिसाब से शीर्ष पांच आईएएस अधिकारियों में से क्यों नहीं चुन सकता? केंद्र केवल इस अधिकारी को क्यों चाहता है?'
केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह दिल्ली सरकार के मौजूदा मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल बढ़ाना चाहती है. इसके बाद शीर्ष अदालत की पीठ ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि सरकार किस प्रावधान के तहत ऐसा करना चाहती है. दिल्ली के मौजूदा मुख्य सचिव का कार्यकाल 30 नवंबर को खत्म हो रहा है. केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ को बताया कि, 'जब तक नई नियुक्ति नहीं हो जाती, हम वर्तमान मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ाना चाहते हैं.'
दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका विरोध किया कि केंद्र अकेले एक अधिकारी को ही पद पर बनाए रखने को कैसे इच्छुक है. उन्होंने कहा, 'केंद्र पद के हिसाब से शीर्ष पांच आईएएस अधिकारियों में से क्यों नहीं चुन सकता? केंद्र केवल इस अधिकारी को क्यों चाहता है?'
सिंघवी ने पीठ को याद दिलाया कि शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में दिल्ली सरकार को सेवा अधिकार दिया था, लेकिन केंद्र अध्यादेश लेकर आया और जिसके कारण मुख्य सचिव की नियुक्ति के लिए दिल्ली सरकार को दी गई मूल शक्ति खत्म हो गई.
इस पर पीठ ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा, 'आप किस शक्ति के तहत मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ा रहे हैं? वह कानून हमारे पास लायें. या आप नई नियुक्ति करें.' हालांकि, सॉलिसिटर जनरल ने पीठ को बताया कि विस्तार केवल सीमित अवधि के लिए था और नई नियुक्ति की जाएगी.
लेकिन पीठ ने कहा, 'जब कोई व्यक्ति रिटायर हो रहा है, तो नई नियुक्ति क्यों नहीं की जा सकती? क्या आपके पास पूरे भारत से केवल एक ही योग्य व्यक्ति है जो मुख्य सचिव बन सकता है? आप जिसे चाहें नियुक्त कर सकते हैं? आप क्यों अटके हुए हैं?' एक आईएएस अधिकारी पर?'
इसके बाद पीठ ने केंद्र से बुधवार (29 नवंबर) तक उन प्रावधानों के बारे में बताने को कहा जिसके तहत वर्तमान मुख्य सचिव को विस्तार दिया जा सकता है.

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