सऊदी अरब: मस्जिदों के बाहर लाउडस्पीकर्स पर नया आदेश, उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई
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सर्कुलर में मस्जिदों को केवल अजान और इकामत के लिए ही लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है. साथ ही लाउडस्पीकर के वॉल्यूम को लाउडस्पीकर की क्षमता का एक तिहाई ही रखने के लिए कहा गया है. उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.
सऊदी अरब हुकूमत की ओर से हालिया आदेश में मस्जिदों के बाहरी लाउडस्पीकर्स का इस्तेमाल सीमित रखने के लिए कहा गया है. सऊदी अरब के इस्लामिक मामलों के मंत्री शेख डॉ अब्द अल लतीफ अल-शेख ने इस आशय का सर्कुलर जारी किया. सर्कुलर में मस्जिदों को केवल अजान (नमाज के लिए बुलावा) और इकामत (नमाज के लिए तक्बीर) के लिए ही लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है. أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية د.#عبداللطيف_آل_الشيخ تعميماً لكافة فروع الوزارة ينص على توجيه منسوبي المساجد بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط،وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت،واتخاذ الإجراء النظامي بحق من يخالف. साथ ही लाउडस्पीकर के वॉल्यूम को लाउडस्पीकर की क्षमता का एक तिहाई ही रखने के लिए कहा गया है. उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है. सऊदी अरब में इस्लामी मामलों के मंत्रालय ने एक ट्वीट के जरिए इस सर्कुलर की जानकारी दी.पुणे के हिट एंड रन केस में आज कई खुलासे हुए. अब पुणे पुलिस उस आदेश की भी जांच कर रही है जिसमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी को हादसे पर निबंध लिखने की सजा देकर घर जाने दे दिया था. पुलिस ये पता लगा रही है कि क्या ऐसी सजा बोर्ड ने अपनी मर्जी से सुनाई या उस बोर्ड के सदस्य पर किसी का कोई प्रभाव था. देखें रणभूमि.
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