
संजौली मस्जिद मामला: मुस्लिम पक्ष की याचिका पर जिला कोर्ट में सुनवाई, अवैध निर्माण को गिरने के फैसले को दी है चुनौती
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संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर बुधवार को शिमला जिला अदालत में सुनवाई हुई. मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका में नगर निगम आयुक्त की अदालत के फैसले को चुनौती दी है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी. एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज प्रवीण गर्ग ने सारा रिकॉर्ड तलब किया है.
शिमला में विवादित संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर बुधवार को जिला अदालत में सुनवाई हुई. मुस्लिम पक्ष ने याचिका में नगर निगम आयुक्त की अदालत के फैसले को चुनौती दी है.
मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-I, शिमला की अदालत में जज प्रवीण गर्ग ने अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सभी रिकॉर्ड को तलब करा लिया.
मुस्लिम पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता विश्व भूषण पेश हुए. कोर्ट में मुस्लिम पक्ष का तर्क था कि संजौली मस्जिद कमेटी ने जिन तीन फ्लोर मस्जिद के जिस दूसरे, तीसरे और चौथे फ्लोर को खुद हटाने की पेशकश की है, वह इसके लिए अधिकृत ही नहीं है. ऐसे में मस्जिद के तीन फ्लोर हटाने के लिए संजौली मस्जिद कमेटी पेशकश नहीं कर सकती है.
अब 11 नवंबर को होगी सुनवाई
मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत से मामले में स्टे भी मांगा, लेकिन अदालत की ओर से मुस्लिम पक्ष को स्टे नहीं मिल सका. मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर को होनी है. एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज प्रवीण गर्ग ने सारा रिकॉर्ड तलब किया है. इस मामले पर अगली सुनवाई इसी दिन होगी.
स्थानीय लोगों को पार्टी बनाने की मांग

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