
संजय सिंह शराब घोटाले में 6 महीने बाद जेल से रिहा, जानें- किन शर्तों पर मिली जमानत
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आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह शराब घोटाले में 6 महीने बाद जेल से रिहा हो गए हैं. जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर रखा गया है. ये संघर्ष का समय है.
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह शराब घोटाले में 6 महीने बाद जेल से रिहा हो गए हैं. जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर रखा गया है. ये संघर्ष का समय है. जेल के ताले टूटेंगे, हमारे सारे नेता छूटेंगे. ये जश्न मनाने का समय नहीं है. तिहाड़ से रिहा होने के बाद संजय सिंह अपने परिवार के साथ सीएम केजरीवाल के आवास पर सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए रवाना हो गए.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को 2 अप्रैल को शराब घोटाला मामले में जमानत दे दी थी. प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें संजय सिंह की जमानत पर कोई आपत्ति नहीं है. बता दें कि AAP नेता को 5 शर्तों पर जमानत दी गई है.
1- संजय सिंह दिल्ली-NCR छोड़कर नहीं जाएंगे. अगर किसी स्थिति में दिल्ली-एनसीआर छोड़कर जाना पड़े तो इसकी अग्रिम सूचना प्रशासन को देनी होगी. अगर वह एनसीआर छोड़ते हैं तो वह अपनी यात्रा के कार्यक्रम को आईओ के साथ साझा करेंगे. वह अपनी लोकेशन शेयरिंग भी ऑन रखेंगे और उसे जांच अधिकारी (आईओ) के साथ साझा करेंगे.
2- संजय सिंह की जमानत के लिए एक आवश्यक शर्त ये भी है कि वह दिल्ली शराब घोटाले मामले और इसमें अपनी भूमिका को लेकर मीडिया में या फिर सार्वजनिक तौर पर किसी तरह की टिप्पणी या चर्चा नहीं करेंगे.
3- कोर्ट ने संजय सिंह को पासपोर्ट जमा करने को कहा है. पासपोर्ट को कोर्ट के समक्ष जमा करना भी एक जरूरी शर्त रखी गई है.
4- संजय सिंह को जांच में सहयोग करने को कहा है. इसके लिए कोर्ट ने कहा है कि वह जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएंगे.

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