शिक्षा का मंदिर हुआ कलंकित, पुलिस हिरासत में छात्रा के यौन शोषण का आरोपी शिक्षक, लगा POCSO एक्ट
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पीड़िता के अभिभावकों ने यह मामला प्रिंसिपल के सामने उठाया, जिन्होंने बाद में पुलिस को सूचित किया. पीड़िता के माता-पिता ने कहा, 'हमने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. कानून अपना काम करेगा.'
ओडिशा के संबलपुर शहर के एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल के एक शिक्षक को कक्षा-9 की छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है. यह घटना संबलपुर के बरेईपाली थाना क्षेत्र के पंचगछिया के एक स्कूल की है. पुलिस ने यह जानकारी दी है. पुलिस के अनुसार, शिक्षक ने कथित तौर पर पीड़ित सहित कुछ छात्रों को कक्षा में आने के लिए कहा.
कुछ मिनट बाद, उसने पीड़िता और उसके एक दोस्त को छोड़कर बाकी सभी को बाहर जाने के लिए कहा. बाद में, शिक्षक ने पीड़ित के दोस्त से उसकी पानी की बोतल लाने को कहा. पुलिस के मुताबिक कक्षा में केवल पीड़िता और शिक्षक बचे. आरोपी ने कथित तौर पर लड़की का यौन उत्पीड़न किया. जब उसकी सहपाठी वापस आई तो पीड़िता ने आपबीती सुनाई. घर पहुंचने पर पीड़िता ने अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया.
आईपीसी और POCSO एक्ट में केस दर्ज
पीड़िता के अभिभावकों ने यह मामला प्रिंसिपल के सामने उठाया, जिन्होंने बाद में पुलिस को सूचित किया. पीड़िता के माता-पिता ने कहा, 'हमने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. कानून अपना काम करेगा.' संबलपुर सदर उप-कलेक्टर पुष्पांजलि पांडा ने भी मामले की जांच के लिए पुलिस के साथ स्कूल का दौरा किया. पुष्पांजलि पांडा ने कहा, 'स्कूल प्राधिकारियों और अभिभावकों दोनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी.'
घटना के संबंध में आईपीसी और POCSO अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. संबलपुर सदर एसडीपीओ पीके साहू ने कहा कि शिक्षक को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की जांच जारी है. उप-कलेक्टर पांडा ने कहा कि छात्रा शिकायत लेकर आगे आई, जो सराहनीय है. अगर शिक्षक अदालत में दोषी साबित हुआ तो उसके खिलाफ अनुकरणीय कार्रवाई की जाएगी. स्कूल के प्रिंसिपल प्रशांत कुमार सारंगी ने कहा, 'कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.'
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