
'शादी से पहले किसी पर भरोसा न करें', लिव-इन रिलेशनशिप में रेप पर बोला सुप्रीम कोर्ट
AajTak
सुप्रीम कोर्ट ने झूठे शादी के वादे पर दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि विवाह से पहले लड़का-लड़की 'अजनबी' होते हैं और उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया संबंध सहमति से प्रतीत होता है. महिला ने दुबई में संबंध और आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप लगाया है तथा आरोपी के पहले से विवाहित होने की बात कही है. हाई कोर्ट जमानत खारिज कर चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता का सुझाव दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने झूठे शादी के वादे पर दुष्कर्म के आरोप से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि शादी से पहले लड़का और लड़की 'पूरी तरह अजनबी' होते हैं और उन्हें विवाह पूर्व शारीरिक संबंधों को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए. कोर्ट ने दोनों पक्षों को समझदारी और सतर्कता की सलाह दी. न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी. आरोपी पर आरोप है कि उसने शादी का झांसा देकर महिला के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए.
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह संबंध सहमति से प्रतीत होता है. न्यायमूर्ति नागरत्ना ने टिप्पणी की, 'हम भले पुराने विचारों के हों, लेकिन शादी से पहले लड़का और लड़की एक-दूसरे के लिए अजनबी होते हैं. ऐसे मामलों में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए. शादी से पहले किसी पर आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए.'
दुबई ले गया, आपत्तिजनक वीडियो बनाए महिला के वकील ने अदालत को बताया कि दोनों की मुलाकात वर्ष 2022 में एक वैवाहिक वेबसाइट पर हुई थी. आरोप है कि आरोपी ने दिल्ली में कई बार और बाद में दुबई में शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाए. महिला का कहना है कि आरोपी के कहने पर वह दुबई गई, जहां उसके साथ संबंध बनाए गए और उसकी आपत्तिजनक वीडियो बिना सहमति के रिकॉर्ड की गई. आरोप है कि आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी.
पहले से विवाहित रहने का आरोप महिला ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि बाद में उसे पता चला कि आरोपी पहले से विवाहित था और उसने जनवरी 2024 में पंजाब में दूसरी शादी भी कर ली.
दिल्ली हाई कोर्ट और निचली अदालत से खारिज हो चुकी है याचिका दिल्ली हाई कोर्ट और निचली अदालत आरोपी की जमानत याचिका पहले ही खारिज कर चुकी हैं. हाई कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया आरोपों से संकेत मिलता है कि शादी का वादा शुरू से ही झूठा था, विशेषकर जब आरोपी पहले से विवाहित था.
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुलह की संभावना तलाशने का सुझाव देते हुए दोनों पक्षों को मध्यस्थता (मेडिएशन) के लिए भेजने पर विचार किया है. पीठ ने आरोपी के वकील से महिला को मुआवजा देने की संभावना पर भी विचार करने को कहा. मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी, जब दोनों पक्षों का रुख स्पष्ट किया जाएगा.

महायुद्ध से इस वक्त पूरी दुनिया खबरदार हो चुकी है. क्योंकि 24 घंट के भीतर ईरान और खाड़ी देशों में तेल-गैस रिफाइनरी पर हमले में आग के बाद दुनिया का बाजार, सोना, चांदी, रुपया, ट्रंप की रेटिंग सबकुछ में उथलपुथल मच चुकी है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बड़ी धमकी दी है अगर हमारे बुनियादी ढांचे पर फिर से हमला हुआ तो हम बिल्कुल भी संयम नहीं बरतेंगे. इज़राइल की तरफ से हुए हमले के पलटवार में हमने अपनी शक्ति का एक अंश ही इस्तेमाल किया है. संयम बरतने का एकमात्र कारण तनाव कम करने के अनुरोध का सम्मान करना है.

अमृतसर पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है. आरोपियों के पास से 7 आधुनिक पिस्तौल बरामद हुए हैं. जांच में पुर्तगाल में बैठे हैंडलर और पाकिस्तान लिंक सामने आया है. थाना कैंटोनमेंट में मामला दर्ज कर पुलिस पूरे नेटवर्क के अन्य कनेक्शन खंगाल रही है.

केरलम (केरल) के अलाप्पुझा और कोझिकोड जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने 20,000 से ज्यादा घरेलू पक्षियों को मारने का आदेश दिया है. संक्रमण रोकने के लिए प्रभावित इलाकों में चिकन और अंडे की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि मांस और अंडे को अच्छी तरह पकाकर ही खाएं. इस मामले की अगली कार्रवाई 21 मार्च से शुरू होगी.

मिडिल ईस्ट की जंग के बीच वैसे तो अब तक एलपीजी टैंकर के 3 जहाज होर्मुज के रास्ते भारत आ चुके हैं... लेकिन फिर भी अभी देश में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत बनी हुई है... मुंबई के प्रभादेवी इलाके में मशहूर अशोक वड़ा पाव स्टॉल गैस सिलेंडर की वजह से बंद पड़ा है... ऐसा कहा जाता है कि, साल 1966 में यहीं पहली बार वड़ा पाव बनाया गया था... लेकिन 16 मार्च से कमर्शियल गैस न मिलने की वजह से ये स्टॉल बंद है.

दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दौरान हुई हत्या के बाद पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने पुलिस और नागरिक प्रशासन को ईद और रामनवमी के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की 'प्रतिहिंसा' को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया है.








