
रिटायरमेंट के तुरंत बाद जजों के राजनीति में आने का मामला, संसद में कानून मंत्री ने दिया ये जवाब
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सरकार ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. संविधान में ऐसी किसी 'कूलिंग ऑफ' की अवधि पर भी कोई विचार नहीं है, जो रिटायरमेंट के बाद जजों को राजनीतिक या कार्यकारी भूमिका से रोक सके.
राज्यसभा में एक अहम सवाल के जवाब में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है. उन्होंने सवाल के जवाब में यह भी बताया कि जजों के रिटायरमेंट के बाद 'कूलिंग ऑफ' पीरियड का भी कोई प्रस्ताव नहीं है, जिससे रिटायर्ड जजों को तुरंत राजनीति में आने से रोका जा सके.
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि कई जजों को रिटायरमेंट के बाद कार्यकारी और राजनीतिक भूमिकाएं दी जाती हैं, जो हितों के टकराव के सवाल को उठाता है. उन्होंने सुझाया कि ज्यूडिशरी की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए जजों को रिटायरमेंट के बाद कम से कम दो साल के लिए किसी भी राजनीतिक या कार्यकारी भूमिका में नहीं आना चाहिए.
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क्या है जजों की रिटायरमेंट एज?
मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, जबकि हाईकोर्ट के जज 62 वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं, जबकि जिला जजों की रिटायरमेंट एज 60 वर्ष होती है.
कांग्रेस सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान एक संवैधानिक संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था, जिसमें हाईकोर्ट के जजों की रिटायरमेंट उम्र को सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर करने का प्रस्ताव था. हालांकि, यह विधेयक सदन में विचार के लिए नहीं लिया गया और समाप्त कर दिया गया.

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