
राष्ट्रपति मुर्मू ने डीईआरसी चेयरमैन की उम्र संबंधित विधेयक को नहीं दी मंजूरी, विधान सभा स्पीकर को लौटाया
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राष्ट्रपति भवन का कहना है कि विद्युत अधिनियम केंद्रीय कानून है. विधानसभा को इस पर कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है. दिल्ली विधानसभा ने पिछले साल यानी मार्च में दिल्ली विद्युत सुधार (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया था. इसे उपराज्यपाल ऑफिस के माध्यम से राष्ट्रपति के पास भेजा गया था.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली विधानसभा से पारित डीईआरसी चेयरमैन की उम्र संबंधित विधेयक को मंजूरी देने से मना करते हुए इसे विधान सभा स्पीकर को लौटा दिया है. इसमें दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) के अध्यक्ष और सदस्यों के रिटायरमेंट की उम्र 65 साल से बढ़ाकर 70 साल करने का प्रस्ताव है.
राष्ट्रपति भवन का कहना है कि विद्युत अधिनियम केंद्रीय कानून है. विधानसभा को इस पर कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है. दिल्ली विधानसभा ने पिछले साल यानी मार्च में दिल्ली विद्युत सुधार (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया था. इसे उपराज्यपाल ऑफिस के माध्यम से राष्ट्रपति के पास भेजा गया था. राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने विधेयक को विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल को अपनी टिप्पणियों के साथ लौटा दिया है. राष्ट्रपति के यहां से दिल्ली सरकार का ये प्रस्ताव खारिज करने के बाद केजरीवाल मंत्रिमंडल की अगली कार्यवाही इस मामले की जांच और कानूनी सलाह लेने की होगी.

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