
यूपी: पंचायत चुनाव में आरक्षण पर हाईकोर्ट का फैसला, समझें- क्या बदलेगा और कितना बदलेगा?
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यूपी के पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया के लिए योगी सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए अखिलेश सरकार के फैसले को पलटकर 1995 के आधार पर सीटों के आरक्षण के लिए आवंटन करने का नियम तय किया था. सीएम योगी के इस दांव से लंबे समय से पंचायतों पर काबिज सियासी परिवारों के वर्चस्व को तोड़ने की रणनीति मानी जा रही थी, लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 2015 के आधार पर आरक्षण प्रणाली को लागू कर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है.
उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया के लिए योगी सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए अखिलेश सरकार के फैसले को पलटकर 1995 के आधार पर सीटों के आरक्षण के लिए आवंटन करने का नियम तय किया था. सीएम योगी के इस दांव से लंबे समय से पंचायतों पर काबिज सियासी परिवारों के वर्चस्व को तोड़ने की रणनीति मानी जा रही थी, लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 2015 के आधार पर आरक्षण प्रणाली को लागू कर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि अखिलेश सरकार के दौर में बने शासनादेश के आधार पर पंचायत चुनाव के सीटों के आरक्षण की रूपरेखा तय की जाएगी. ऐसे में 1995 के आधार पर योगी सरकार ने पंचायत सीटों के लिए चक्रानुसार आरक्षण की लिस्ट जारी की थी, जिसके तहत तमाम ऐसी सीटें आरक्षण के दायरे में आ गई थीं, जो पिछले ढाई दशक में आरक्षण में नहीं आई थीं. हालांकि, कोर्ट के आदेश के बाद अब दोबारा से सूबे की सीटों के आरक्षण की लिस्ट जारी होगी.
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