यूपी: कोर्ट ने किसान प्रदर्शन संबंधी रिपोर्ट पर द वायर, इसके संपादक के ख़िलाफ़ दर्ज केस रद्द किया
The Wire
26 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे एक प्रदर्शनकारी की मौत संबंधी रिपोर्ट के सिलसिले में यूपी पुलिस द्वारा द वायर, इसके संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और रिपोर्टर इस्मत आरा पर दर्ज एफआईआर ख़ारिज करते हुए अदालत ने कहा कि ख़बर में किसी तरह का कोई उकसावा नहीं था.
नई दिल्ली: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने द वायर, इसके संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और रिपोर्टर इस्मत आरा के खिलाफ पिछले साल 26 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे एक प्रदर्शनकारी की मौत की रिपोर्ट के संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को खारिज कर दिया है. "Nothing was also brought before this court to indicate that there was any disturbance or riot which may have any bearing on public disorder on account of the publication of news/ tweet of the petitioners"- the High Court says while quashing the FIR against #TheWire report.
— Live Law (@LiveLawIndia) May 25, 2022
लाइव लॉ ने बताया कि अदालत न कहा कि इस रिपोर्ट में केवल पीड़ित परिवार के कथन शामिल थे और ऐसी कोई सामग्री नहीं थी, जिससे उकसावा मिलता हो.