
यूपी की ड्राफ्ट SIR लिस्ट में जगह न मिलने वाले 91 लोगों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, खारिज की याचिका, जानें क्या कहा
ABP News
UP Draft SIR List: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट SIR लिस्ट में जगह पाने में नाकाम रहे 91 लोगों की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया.
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अकबर नगर के 91 लोगों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान ड्राफ्ट लिस्ट से नाम हटा दिया गया था. इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन इन्हें निराशा हाथ लगी है. सुप्रीम कोर्ट ने SIR लिस्ट में जगह न मिलने वाले 91 लोगों की याचिका नहीं सुनी. इन लोगों का कहना था कि लखनऊ के अकबर नगर में अवैध निर्माण पर हुई कार्रवाई के बाद वह उस पते पर नहीं रह रहे हैं. इस कारण उनके नाम हटाए गए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर कहा कि यह ऐसा मामला नहीं जिस पर सीधे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे. जजों ने कहा कि मामले के तथ्यों की जांच स्थानीय बीएलओ कर सकता है. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने अपनी बात रखने को कहा है.
अभी भी चल रही है एसआईआर की प्रक्रिया
एसआईआर के तहत अंतिम वोटर लिस्ट के पब्लिश होने के बाद नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाताओं की संख्या 1.70 करोड़ से अधिक कम हो गई है. एसआईआर प्रक्रिया अभी जारी है.













