
मुश्किलों के बीच संजय सिंह को फौरी राहत, राज्यसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने खुद जा सकेंगे आप सांसद
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दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य पदों के लिए चुनाव कराने के लिए नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर के पास ले जाने की इजाजत दे दी है. जेल अधिकारियों को 8 और 10 जनवरी को सुबह 11 बजे संजय सिंह को रिटर्निंग ऑफिसर के पास ले जाने का निर्देश दिया गया है.
शराब घोटाला मामले में जेल गए आप नेता संजय सिंह को मुश्किलों के बीच फौरी राहत मिली है. संजय सिंह राज्यसभा के उम्मीदवार हैं और दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को व्यक्तिगत रूप से नामांकन दाखिल करने की छूट दी है. इससे पहले शुक्रवार को राउज एवन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को राज्यसभा के सदस्य के रूप में दोबारा नामांकन फार्म भरने की इजाजत दे दी थी.
बता दें कि, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य पदों के लिए चुनाव कराने के लिए नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर के पास ले जाने की इजाजत दे दी है. जेल अधिकारियों को 8 और 10 जनवरी को सुबह 11 बजे संजय सिंह को रिटर्निंग ऑफिसर के पास ले जाने का निर्देश दिया गया है. सिंह ने नामांकन पत्र जमा करने और उनकी जांच के लिए आरओ के समक्ष पेश होने की अनुमति के लिए आवेदन दायर किया था.
उन्हें 8 जनवरी और 10 जनवरी को सुबह 11 बजे कमरा नंबर 201, प्रमुख सचिव सह परिवहन आयुक्त का कार्यालय, परिवहन विभाग, 5/9 अंडर हिल रोड, दिल्ली 110054 स्थित रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में ले जाया जाएगा, ताकि वह अपना नामांकन पत्र जमा कर सकें. नामांकन और दस्तावेजों की जांच की उपरोक्त प्रक्रिया पूरी होने तक संजय सिंह को वहां रहने की अनुमति होगी.
संजय सिंह को किसी भी मोबाइल फोन का उपयोग करने और इस मामले या सीबीआई मामले के किसी अन्य आरोपी, संदिग्ध या गवाह से बात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. संजय सिंह को प्रेस को संबोधित करने या कोई सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. संजय सिंह को अपने नामांकन और जांच प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने वकील के साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति दी जा सकती है.

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