
महिलाओं के लिए 24 सप्ताह बाद भी सुरक्षित गर्भपात कराना होगा मुमकिन, राज्यसभा से विधेयक पारित
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राज्यसभा ने महिलाओं के लिए गर्भपात से जुड़े कानूनी नियमों को थोड़ा आसान बनाते हुए ‘गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2020’ पारित कर दिया है. इसके बाद अब आवश्यकता पड़ने पर महिलाओं के लिए गर्भधारण के 24 सप्ताह बाद भी गर्भपात कराना संभव होगा. अभी इसकी ऊपरी सीमा 20 सप्ताह है.
राज्यसभा ने महिलाओं के लिए गर्भपात से जुड़े कानूनी नियमों को थोड़ा आसान बनाते हुए ‘गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2020’ पारित कर दिया है. इसके बाद अब आवश्यकता पड़ने पर महिलाओं के लिए गर्भधारण के 24 सप्ताह बाद भी गर्भपात कराना संभव होगा. अभी इसकी ऊपरी सीमा 20 सप्ताह है. हर महिला को गर्भपात कराने का अधिकार नए नियमों के हिसाब से अब से देश में सभी महिलाओं को गर्भपात कराने का अधिकार होगा. इसमें दुष्कर्म पीड़ित, नि:शक्त, परिवार में दुष्कर्म की पीड़ित, बलात्कार पीड़ित और नाबालिगों यानी ‘किसी भी महिला और उसके साथी’ को गर्भपात का अधिकार मिलेगा. पहले यह अधिकार मात्र शादीशुदा महिलाओं और उनके पतियों को मिलता था.
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