महात्मा गांधी की परपोती ने किया ऐसा फ्रॉड कि मिली 7 साल जेल की सजा
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महात्मा गांधी की परपोती को धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में सजा सुनाई गई है. 56 साल की आशीष लता रामगोबिन पर आरोप है कि उन्होंने 60 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की है. उन्हें दक्षिण अफ्रीका की डरबन कोर्ट ने इस मामले में सात साल की सजा सुनाई है.
महात्मा गांधी की परपोती को धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में सजा सुनाई गई है. 56 साल की आशीष लता रामगोबिन पर आरोप है कि उन्होंने 60 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की है. उन्हें दक्षिण अफ्रीका की डरबन कोर्ट ने इस मामले में सात साल की सजा सुनाई है. (फोटो क्रेडिट: आशीष लता रामगोबिन) गौरतलब है कि लता रामगोबिन मशहूर एक्टिविस्ट इला गांधी और दिवंगत मेवा रामगोबिंद की बेटी हैं. लता पर आरोप है कि उन्होंने बिजनेसमैन एसआर महाराज के साथ फ्रॉड किया है. उन्हें डरबन स्पेशलाइज्ड कमर्शियल क्राइम कोर्ट द्वारा सजा की अपील करने की अनुमति देने से भी इंकार कर दिया गया है. (प्रतीकात्मक तस्वीर/Getty Images) आशीष लता रामगोबिन पर आरोप है कि एस आर महाराज ने उन्हें भारत में मौजूद एक कंसाइनमेंट के लिए आयात और सीमा शुल्क के तौर पर लगभग 62 लाख रूपए एडवांस में दिए गए थे. आशीष लता रामगोबिन ने उस मुनाफे में महाराज को हिस्सेदारी देने की बात भी कही थी. (फोटो क्रेडिट: Getty Images)
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