
मनी लॉन्ड्रिंग कानून की वो धारा... जिस कारण तिहाड़ जेल से बाहर आ सके AAP सांसद संजय सिंह
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आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह छह महीने बाद जेल से बाहर आ गए हैं. दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने पिछले साल अक्टूबर में संजय सिंह को गिरफ्तार किया था. संजय सिंह को कुछ शर्तोंं के साथ रिहा किया गया है.
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल से बाहर आ गए हैं. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी. अब बुधवार को उनकी रिहाई हो गई. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत की कुछ शर्तें तय की हैं.
संजय सिंह को दिल्ली-एनसीआर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है. अगर जाते हैं तो बताना होगा. उनको पासपोर्ट भी जमा करना होगा. इतना ही नहीं, बाहर रहते हुए संजय सिंह केस को लेकर कोई टिप्पणी या बयान नहीं दे सकते.
संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था. उन्हें दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरेस्ट किया गया था. तब से ही संजय सिंह जेल में थे और करीब-करीब छह महीने बाद बाहर आए हैं.
संजय सिंह को ऐसे वक्त जमानत मिली है, जब आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इसी मामले में जेल भेजे गए हैं. केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.
मंगलवार को जब सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की जमानत पर सुनवाई चल रही थी, तब ईडी ने इसका विरोध भी नहीं किया. ईडी ने साफ कहा कि अगर संजय सिंह को जमानत दी जाती है, तो इससे उसे कोई ऐतराज नहीं है.
संजय सिंह को कैसे मिली जमानत?

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