
'मनी ट्रेल तो मिला है, हमने यू-टर्न नहीं लिया...', केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई के बाद बोले ED के वकील
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सुनवाई होने के बाद ईडी की ओर से पेश हुए ASG राजू से मीडिया ने केस से जुड़े सवाल किए. अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद ASG राजू ने आजतक से बातचीत में कहा कि, कोई भी गिरफ्तार व्यक्ति यह तो नहीं कहेगा कि उसके सही तरीके से गिरफ्तार किया गया है. यह कोई बात नहीं हुई कि चुनाव है, इसलिए टार्गेट किया गया है.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और ज्यूडिशियल कस्टडी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और खुद की रिहाई की मांग की थी. बुधवार को जब सुनवाई शुरू हुई तो पहले केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखा और फिर, लंच के बाद ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट में दलीलें दी. इस दौरान चली लंबी बहस के बाद सामने आया है कि कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है.
वहीं, सुनवाई होने के बाद ईडी की ओर से पेश हुए ASG राजू से मीडिया ने केस से जुड़े सवाल किए. अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद ASG राजू ने आजतक से बातचीत में कहा कि, कोई भी गिरफ्तार व्यक्ति यह तो नहीं कहेगा कि उसके सही तरीके से गिरफ्तार किया गया है. यह कोई बात नहीं हुई कि चुनाव है, इसलिए टार्गेट किया गया है. सवाल है कि क्राइम हुआ है कि नहीं. चुनाव वाली बात नहीं है. महत्वपूर्ण यह है कि मनी ट्रेल पाया गया है.
जब आरोप पत्र दायर किया जाएगा तो आप इस बारे में भी देखेंगे. उन्होंने किसी भी तरह के राजनीतिक प्रतिशोध जैसे तर्क को खारिज किया. संजय सिंह के सवाल पर उन्होंने कहा कि ईडी ने संजय सिंह मामले में कोई यू-टर्न नहीं लिया है. हम बाद में बताएंगे कि पैसे नहीं मिलने संबंधी SC की टिप्पणी पर क्या रणनीति थी. वहीं, जब यह पूछा गया कि क्या AAP को आरोपी बनाया जा सकता है, तो ASG ने कहा कि, ये सवाल IO से पूछिए.
बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच सुनवाई कर रही थीं. केजरीवाल के वकील ने हाईकोर्ट में कहा था कि आम चुनाव आ गए हैं. इसलिए ऐसे समय में केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है, ताकि वो चुनावी अभियान का हिस्सा न बन सकें. न प्रचार कर सकें. उन्होंने कहा, कोर्ट को यह देखना होगा कि चुनाव में सभी पार्टियों को बराबर का मौका मिले. नवंबर में पहला समन दिया गया और मार्च में गिरफ्तार कर लिया गया. PMLA के तहत गिफ्तारी के लायक ईडी के पास कोई सबूत नहीं है.
ईडी ने केजरीवाल की ओर से बहस कर रहे दो वकीलों की दलीलों पर आपत्ति जताई. एएसजी का कहना है कि सिर्फ इसलिए कि आप प्रभावशाली हैं और इसलिए 3 वकीलों को बहस में शामिल कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं. कोई भी आम आदमी एक से ज्यादा वकील का हकदार नहीं है. यह अपवाद क्यों? आप पावरफुल हो सकते हैं. आप आम आदमी होने का दावा कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते.

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