मनी ट्रेल का दावा, AAP की संपत्तियों पर एक्शन... ED ने कोर्ट में दे दिए शराब घोटाले में अपने अगले कदमों के संकेत
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दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. वे तिहाड़ जेल में बंद हैं. उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं. उनकी गिरफ्तारी और ज्यूडिशियल कस्टडी के खिलाफ याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. HC ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. शाम को AAP नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह 6 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं. निराशा से घिर रहे पार्टी कार्यकर्ताओं को फिर बूस्ट मिला है और अब उनमें जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. हालांकि, पार्टी के तीन बड़े दिग्गज अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में हैं. आगे यह राहत इतनी आसान भी नहीं है. जानिए क्यों?
केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. मंगलवार को ईडी ने अपना जवाब दाखिल किया. उसके बाद बुधवार को केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी समेत तीन वकीलों ने मोर्चा संभाला. सिलसिलेवार केजरीवाल का पक्ष रखा और ईडी के एक्शन पर सवाल खड़े कर दिए. कोर्ट रूम में करीब 4 घंटे तक जबरदस्त बहस हुई. दोनों पक्षों ने अपने-अपने दावे किए. ईडी ने मनी ट्रेल साबित करने का दावा किया और AAP नेताओं की संपत्तियों पर भी एक्शन लेने के संकेत दिए तो केजरीवाल के वकील ने कहा कि जांच एजेंसी को अब तक कोई सबूत ही नहीं मिला है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं. वकील ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए और कहा, चुनाव प्रचार में जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी की गई है.
'संजय को मिली राहत, इसे नजीर ना समझा जाए'
सबसे पहले जान लीजिए कि संजय सिंह की रिहाई के आधार पर AAP के अन्य नेता भी बेल मांग सकते हैं क्या? दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब संजय सिंह की रिहाई को मंजूरी दी तो यह साफ किया कि इस फैसले को नजीर नहीं माना जा सकता है. यानी इस केस से जुड़े AAP के अन्य नेता अपनी जमानत के लिए आधार नहीं बना सकते हैं. ये वाक्य लिखने का सीधा और साफ मतलब यही है कि इस आदेश के आधार पर दूसरा आरोपी ऐसी ही राहत का दावा नहीं कर सकता है. संजय की जमानत का ईडी ने भी विरोध नहीं किया और अपनी सहमति दी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. जबकि केजरीवाल, सिसोदिया को लेकर ऐसा नहीं है. दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ जांच एजेंसी का सख्त रुख है और कोर्ट में जमानत याचिका का डटकर विरोध किया जा रहा है. संजय सिंह के सवाल पर ASG ने कहा, इस मामले में ईडी ने कोई यू-टर्न नहीं लिया है. हम बाद में बताएंगे कि पैसे नहीं मिलने संबंधी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर क्या रणनीति थी. जब यह पूछा गया कि क्या AAP को आरोपी बनाया जा सकता है तो उन्होंने कहा कि, ये सवाल जांच अधिकारी से पूछना चाहिए.
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सत्येंद्र जैन फिर जेल भेजे गए
सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मिली 21 दिन की अंतरिम जमानत आज खत्म हो गई है. तिहाड़ जेल के अधिकारियों के सामने सरेंडर करने से पहले केजरीवाल ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित किए. राजघाट के बाद केजरीवाल कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे. यहां उन्होंने हनुमान जी के दर्शन कर पूजा अर्चना की. देखिए VIDEO