
मध्य प्रदेश: रेप का विरोध किया तो जीजा ने कर दी 19 साल की साली की हत्या
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महिला की चीख सुनकर पड़ोसी घर की ओर दौड़े और आरोपी को पकड़ लिया. उन्होंने बताया कि आरोपी पांच बच्चों का पिता है और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है तथा आगे की जांच जारी है.
मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बुधवार को एक 19 वर्षीय युवती की उसके जीजा ने कथित तौर पर हत्या कर दी. क्योंकि उसने उसके साथ बलात्कार करने के प्रयास का विरोध किया था. घटना जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर वनगावा टोला में हुई.
रायसेन कोतवाली पुलिस थाने के प्रभारी संदीप चौरसिया ने बताया कि महिला ने हाल ही में आरोपी के बड़े भाई से शादी की थी. उन्होंने बताया कि दोपहर में जब वह घर पर अकेली थी, तो 30 वर्षीय आरोपी ने कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की और ऐसा करने में विफल रहने पर उसका गला घोंट दिया.
आरोपी पांच बच्चों का पिता अधिकारी ने बताया कि महिला की चीख सुनकर पड़ोसी घर की ओर दौड़े और आरोपी को पकड़ लिया. उन्होंने बताया कि आरोपी पांच बच्चों का पिता है और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है तथा आगे की जांच जारी है.
भारत में रेप (बलात्कार) के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है. यह अपराध भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 और धारा 376 के अंतर्गत आता है. यहां कुछ प्रमुख बातें दी गई हैं:
IPC की धारा 376 के अंतर्गत सजा: साधारण बलात्कार (376(1)): न्यूनतम सजा: 10 साल की कैद, अधिकतम सजा: आजीवन कारावास (जो व्यक्ति के शेष जीवन तक चल सकती है), और साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
जघन्य अपराध या परिस्थितियों में बलात्कार (376(2)) — जैसे कि पुलिस अफसर द्वारा, सरकारी कर्मचारी द्वारा, शिक्षक द्वारा, या किसी के द्वारा जो पीड़िता की देखरेख में है:

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