
बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में आरोपी आकाशदीप को मिली जमानत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई ये शर्त
ABP News
Baba Siddiqui Murder Case: मुंबई हाई कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपी आकाशदीप करज सिंह को जमानत दे दी. न्यायाधीश ने आरोपी को मुंबई न छोड़ने का निर्देश भी दिया है.
मुंबई हाई कोर्ट ने सोमवार (9 फरवरी) को कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपी आकाशदीप करज सिंह को जमानत दे दी. वह इस मामले में जमानत पाने वाला पहला आरोपी है. न्यायाधीश नीला गोखले की पीठ ने पंजाब निवासी सिंह को मामले की सुनवाई पूरी होने तक मुंबई न छोड़ने का निर्देश दिया है.
बांद्रा ईस्ट इलाके में 12 अक्टूबर, 2024 की रात को तीन हमलावरों ने बाबा सिद्दीकी (66) की उनके बेटे जीशान के कार्यालय के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी. जिस मामले में मुंबई पुलिस ने सिंह (22) को नवंबर 2024 में गिरफ्तार किया गया था. आरोपी ने जमानत याचिका में दावा किया था कि उसे इस मामले में फंसाया गया है और उस पर लगाए गए आरोप झूठे व अस्पष्ट हैं. सिंह ने यह भी दावा किया कि उस पर केवल एक संगठित अपराध गिरोह का सदस्य होने का आरोप है और इस मामले में उसकी कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई है.
याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी दलील दी कि इस मामले की सुनवाई निकट भविष्य में शुरू नहीं होनी चाहिए और बिना सुनवाई के जेल में डाल देना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.
पुलिस ने नए साल 2026, जनवरी में इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था. आरोप पत्र में जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को वांछित आरोपी के रूप में नामजद किया गया है. सरकारी पक्ष के मुताबिक यह माना जा रहा है कि, अनमोल बिश्नोई ने अपराध गिरोह में भय और वर्चस्व स्थापित करने के लिए सिद्दीकी की हत्या की साजिश रची थी. पुलिस ने इस मामले में 26 लोगों को गिरफ्तार किया है और उन पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामला भी दर्ज कर दिया गया है. सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.













