
प्रेग्नेंसी के 35वें सप्ताह में गर्भपात की मिली अनुमति, कोलकाता हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
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कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि महिला राज्य सरकार के द्वारा संचालित SSKM अस्पताल के डॉक्टरों की टीम से गर्भपात करा सकती है. लेकिन गर्भपात के दौरान होने वाली किसी भी जटिलता (Complication) की जिम्मेदारी उसकी ही होगी.
गर्भपात से जुड़े एक मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने प्रेग्नेंसी के 35वें हफ्ते में 36 वर्षीय गर्भवती महिला को गर्भपात कराने की मंजूरी दे दी है. देश में ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी कोर्ट ने 35 सप्ताह की गर्भावस्था को खत्म करने की अनुमति दी है. कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में फैसला सुनाया है. गर्भपात के लिए महिला और उसके पति की तरफ से कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी.

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