
पुणे पोर्श कार कांड: 5 जून तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेजे गए नाबालिग आरोपी के मां-बाप
AajTak
महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुए पोर्श कार कांड में सबूत नष्ट करने वाले नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल और मां शिवानी अग्रवाल को 5 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस ने कोर्ट को बताया कि अग्रवाल दंपति ने हादसे से संबंधित सबूतों को नष्ट करने की साजिश रची थी.
महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुए पोर्श कार कांड में सबूत नष्ट करने वाले नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल और मां शिवानी अग्रवाल को 5 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस ने कोर्ट को बताया कि अग्रवाल दंपति ने हादसे से संबंधित सबूतों को नष्ट करने की साजिश रची थी. उन्होंने सरकारी अस्पताल के दो डॉक्टरों को रिश्वत देकर नाबालिग का ब्लड सैंपल बदल दिया था.
अग्रवाल दंपत्ति के वकील प्रशांत पाटिल ने कोर्ट में कहा कि पुलिस ने उनके मुवक्किल के घर की तलाशी ले ली है. उनके घर पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी बरामद कर लिए हैं. उन पर आईपीसी की धारा 201 (अपराध के साक्ष्य को मिटाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो कि एक जमानती अपराध है. ऐसे में पुलिस हिरासत की बजाए न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए, जो कि उनका अधिकार है.
इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में ससून अस्पताल के डॉक्टर अजय तवारे, डॉक्टर श्रीहरि हलनोर और एक कर्मचारी अतुल घाटकांबले को भी पुलिस हिरासत में भेजा दिया था. नाबालिग आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल अपने ड्राइवर गंगाराम को किडनैप करने और उस पर हादसे की जिम्मेदारी लेने का दबाव बनाने के आरोप में पहले से ही पुलिस हिरासत में हैं. पुलिस इन सभी आरोपी को एक साथ बैठाकर पूछताछ करेगी.
पुणे पुलिस ने पोर्श कार एक्सीडेंट मामले में अलग-अलग कई केस दर्ज किए हैं. पहला केस इस हादसे से संबंधित है. दूसरा केस उस बार मालिक के खिलाफ किया गया है, जिसने आरोपी को शराब पिलाया था. तीसरा केस आरोपी के पिता के खिलाफ है, जिन्होंने लाइसेंस के बिना उसे कार चलाने की अनुमति दी. एक केस आरोपी के पिता और दादा के खिलाफ अपने ड्राइवर को अगला करने के लिए भी दर्ज किया गया है.
ब्लड सैंपल हेराफेरी केस में जोड़ी गई दो नई धाराएं
महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुए पोर्श कार कांड की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने नाबालिग आरोपी के पिता, माता और दोनों डॉक्टरों के खिलाफ दर्ज केस में आईपीसी की धारा 471 और 473 जोड़ी है. इस मामले में आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल और दादा सुरेंद्र अग्रवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 365 (अपहरण) और 368 (गलत तरीके से छिपाना) के तहत केस पहले से ही दर्ज है. सभी आरोपी पुलिस हिरासत में हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में कहा कि भारत आज वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच स्थिरता और भरोसे का स्तंभ बनकर उभरा है. उन्होंने बताया कि देश की GDP वृद्धि 8 प्रतिशत से अधिक रही है, जबकि सुधार अब दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप किए जा रहे हैं. PM मोदी ने गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने, पूर्वी भारत और छोटे शहरों में क्षमता बढ़ाने, ऊर्जा और मोबाइल निर्माण जैसे क्षेत्रों में तेजी से हुई प्रगति पर भी जोर दिया.

नवंबर में गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि दिल्ली चौथे स्थान पर रही. उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई शहरों ने भी उच्च PM2.5 स्तर दर्ज किए. पराली जलाने का प्रभाव कम होने के बावजूद प्रदूषण अधिक रहा. शिलांग सबसे स्वच्छ शहर रहा. रिपोर्ट ने वर्षभर के प्रदूषण के मुख्य स्रोत परिवहन, उद्योग और ऊर्जा संयंत्र बताए हैं.

लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.

दिल्ली के टिकरी कलां में एक किराना दुकान में आग लगने से पति-पत्नी की दम घुटने से मौत हो गई. दुकान के अंदर धुआं भरने के बीच करंट लगने के कारण शटर नहीं खुल पाया और दोनों बाहर नहीं निकल सके. पुलिस ने बताया कि आग शॉप काउंटर में शॉर्ट सर्किट से लगी, जिससे प्लास्टिक सामग्री ने आग पकड़ ली और धुआं तेजी से फैल गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

इंडिगो संचालन संकट के कारण कई उड़ानें रद्द होने और क्षमता घटने से अचानक बढ़े किरायों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने घरेलू उड़ानों पर अधिकतम किराया सीमा लागू कर दी है, जिसके तहत 500 किमी तक 7,500 रुपये, 500–1000 किमी के लिए 12,000 रुपये, 1000–1500 किमी के लिए 15,000 रुपये और 1500 किमी से अधिक दूरी के लिए 18,000 रुपये से ज्यादा किराया नहीं लिया जा सकेगा.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक बिना देरी पूरी तरह लौटा दिए जाएं और रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों से कोई री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए. मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने, प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करने और ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम जारी रखने को कहा है.

श्रीनगर इन दिनों एक ब्लैक बियर से परेशान है. कभी NIT कैंपस, कभी कश्मीर यूनिवर्सिटी, तो कभी SKIMS... अब यह भालू निगीन झील के आसपास घूमता दिखा है. विभाग ने शहरभर में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें ड्रोन, ट्रैंक्विलाइजर गन, रैपिड-रिस्पॉन्स टीमें और एंबुलेंस तैनात हैं. अधिकारियों ने कहा है कि बाहर केवल जरूरत होने पर ही निकलें.






