
पाकिस्तान की अदालत का अजीब फैसला, पिता की विरासत में गैर-मुस्लिम बेटे का हक किया खारिज
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लाहौर हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि किसी मुस्लिम रिश्तेदार की संपत्ति में गैर-मुस्लिम वारिस को कोई हिस्सा विरासत में नहीं मिल सकता. कोर्ट ने कहा कि एक मुस्लिम की विरासत में किसी गैर-मुस्लिम को हक नहीं दिया जा सकता. शख्स अहमदी समुदाय से था, जिन्हें पाकिस्तान में गैर-मुस्लिम माना जाता है.
पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट ने एक अजीब फैसला सुनाया है. यहां एक अहमदी मुस्लिम समुदाय के शख्स को सिर्फ इसलिए पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिला, क्योंकि वह अहमदी है. शख्स का पिता मुस्लिम था, और उसके मरने के बाद प्रॉपर्टी उसके तीन बेटों और दो बेटियों में विभाजित किया गया था.
अब मामला यहां तक पहुंच गया कि उसका एक पोता अपने एक चाचा के खिलाफ कोर्ट पहुंच गया, जिसके बारे में उसने दावा किया कि वह अहमदी हैं और मुस्लिम नहीं - इसलिए पिता कि प्रॉपर्टी में उनका हक नहीं बनता. लाहौर हाईकोर्ट ने भी यह बात स्वीकार कर ली, और पोते के हक में फैसला सुना दिया.
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मरने के बाद बेटे-बेटियों में बांटी गई संपत्ति
लाहौर हाईकोर्ट के चौधरी मुहम्मद इकबाल ने यह फैसला उस मामले में दिया, जिसमें तोबा टेक सिंह जिले के गोजरा तहसील की 83 कनाल भूमि के उत्तराधिकार का मुद्दा था. यह जमीन एक मुस्लिम की थी, जिसकी मृत्यु के बाद संपत्ति उसके तीन पुत्रों और दो पुत्रियों के बीच विभाजित कर दी गई थी.
हालांकि, मृतक के एक मुस्लिम पोते ने इस विभाजन को चुनौती दी, क्योंकि उसने दावा किया कि उसका एक चाचा (जिसके पक्ष में विभाजन हुआ था) अहमदी था, जिसकी वजह से मुस्लिम पिता की संपत्ति विरासत में नहीं मिल सकती थी. कोर्ट ने पोते के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे विभाजन को निरस्त किया गया. क्रॉस-परीक्षा के दौरान गैर-मुस्लिम वारिस के एक उत्तराधिकारी ने भी यह गवाही दी कि उसके पिता अहमदी थे.

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