
'पांच दिन में हटाएं वीडियो...', रामदेव के 'शरबत जिहाद' वाले बयान को दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया अक्षम्य और अविश्वसनीय
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बाबा रामदेव के बयान के खिलाफ हमदर्द की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. मामले में मंगलवार को दिल्ली HC ने सुनवाई की. हाईकोर्ट ने कहा, यह बयान अनुचित है और अंतरात्मा को झकझोरने वाला है.
रूह अफजा को 'शरबत जिहाद' बताने वाले बाबा रामदेव को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जमकर फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि बाबा रामदेव का बयान अक्षम्य है और इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है. इस बयान को किसी भी तरह से ठीक नहीं ठहराया जा सकता है. उसके बाद दोपहर 12 बजे कोर्ट में दोबारा सुनवाई हुई तो बाबा रामदेव के वकील के तेवर नरम पड़ गए और उन्होंने कोर्ट से कहा कि मैंने सलाह दी है और हम वीडियो निकाल रहे हैं.
इस पर हाईकोर्ट ने कहा, जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे अपने कान और आंखों पर विश्वास नहीं हुआ. बाबा रामदेव के वकील का कहना था कि हमने पहले ही वीडियो निकालने के लिए कह दिया है. इस पर कोर्ट ने कहा, हलफनामा दाखिल करें.
दरअसल, बाबा रामदेव के बयान के खिलाफ हमदर्द की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. मामले में मंगलवार को दिल्ली HC ने सुनवाई की है. कोर्ट ने बाबा रामदेव के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई.
इस पर हमदर्द के वकील ने एक और बयान का हवाला दिया. रामदेव के वकील ने कहा, कृपया निष्पक्षता का फायदा ना उठाएं. हमदर्द के वकील ने कहा, इसे (बयान) हटाया जाना चाहिए. जब से हमने मुकदमा दायर किया है, तब से कुछ और आ गया है.
रामदेव के वकील ने कहा, वे इसे हमें दे सकते हैं. यह किसी और प्लेटफॉर्म की कहानी है. जो कुछ भी मेरे नियंत्रण में है, उसे हटा दिया जाएगा. प्रिंट या वीडियो में सभी विवादित विज्ञापन हटा दिए जाएंगे या उचित रूप से बदल दिए जाएंगे.
कोर्ट ने कहा, इसे हलफनामे पर आना चाहिए. एक हलफनामा दर्ज किया जाए जिसमें कहा जाए कि वो भविष्य में इस तरह का कोई बयान या विज्ञापन, सोशल मीडिया पोस्ट जारी नहीं करेंगे.

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