
पटनाः कोर्ट ने रेप के दोषी प्रिंसिपल को सुनाई फांसी की सजा, गर्भवती हो गई थी 11 साल की बच्ची
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इस रेप कांड का खुलासा होने के बाद आरोपी स्कूल प्रिंसिपल अरविंद कुमार और उसके मददगार शिक्षक अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया गया था. इसी मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने अरविंद कुमार और अभिषेक को दोषी करार दिया था.
बिहार की राजधानी पटना में एक मासूम बच्ची के साथ हुए रेप के मामले में अदालत ने दोषी स्कूल प्रिंसिपल अरविंद कुमार को फांसी की सजा सुनाई है. जबकि दोषी शिक्षक अभिषेक को उम्रकैद की सजा मिली है. अरविंद ने स्कूल में पढ़ने वाली 11 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया था. इस मामले का खुलासा बच्ची के गर्भवती हो जाने पर हुआ था. Patna: Principal and clerk of a school in Phulwari Sharif have been arrested for allegedly raping a class 5th student for over a period of 9 months, during which she also got pregnant. Principal says, 'I haven't done anything. Medical examination will establish everything'.#Bihar pic.twitter.com/Gh04ZJRv2H यह शर्मनाक मामला सितंबर 2018 का है. जब पटना के फुलवारी शरीफ़ इलाके में मौजूद एक स्कूल में पढ़ने वाली 11 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई थी. इस घटना का खुलासा तब हुआ था, जब बच्ची को पेट दर्द की शिकायत हुई और माता-पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए थे.
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