
पंचायत चुनावः इलाहाबाद HC के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में नई आरक्षण पॉलिसी जारी
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हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को अपने फैसले में कहा था कि पूरी प्रक्रिया को 27 मार्च तक पूरा किया जाए और चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी जाए. सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से कहा गया कि सरकार को पंचायत चुनाव में 2015 को बेस ईयर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है.
उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार की ओर से नई आरक्षण पॉलिसी जारी कर दी गई है. पंचायत चुनाव में आरक्षण का आधार वर्ष 2015 तय किया गया है. अब इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग गुरुवार को पीसी कर सकता है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को अपने आदेश में कहा था कि प्रदेश में सीटों के आरक्षण में साल 2015 को ही बेस ईयर बनाया जाए. साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि राज्य में 25 मई तक सभी चुनाव करा लिए जाएं.
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