
निर्माण कार्य पर रोक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फोकस...जानें GRAP-3 में किन चीजों पर रहेगी पाबंदी
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राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति 'गंभीर स्तर' तक पहुंच गई है. इसी बीच गुरुवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 3 को कल यानी 15 नवंबर से लागू करने का फैसला लिया है.
राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति 'गंभीर स्तर' तक पहुंच गई है. इसी बीच गुरुवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 3 को कल यानी 15 नवंबर से लागू करने का फैसला लिया है. अब ये जानना जरूरी है कि आखिर ग्रैप-3 लागू होने के बाद दिल्ली में किन-किन कामों पर पाबंदियां रहेंगी और इसका कैसा प्रभाव होगा.
दिल्ली-एनसीआर में होगा लागू
ग्रैप के चरण-III के अनुसार 11 सूत्रीय कार्य योजना 15 नवंबर, 2024 (कल) को सुबह 08:00 बजे से पूरे एनसीआर में लागू होगी. इसके तहत...
1) सड़कों की मशीनीकृत सफाई की फ्रीक्वेंसी को और अधिक बढ़ाया जाएगा.
2) भीड़भाड़ वाले इलाकों में धूल को दबाने के लिए जल छिड़काव किया जाएगा और लैंडफिल साइटों पर अधिक ध्यान रखा जाएगा.
3) सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाया जाएगा. दिल्ली मेट्रो की भी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाएगा. ऑफिस ऑवर्स और वीकडेज में भी फेरियों की संख्या बढ़ेगी.

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