
नियुक्तियों पर रोक, केंद्र से 7 दिन में मांगा जवाब... वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की बड़ी बातें
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वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है. बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि वक्फ के नए कानून में कई अच्छाइयां भी हैं, लेकिन वक्फ कानून के 2 बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट का रुख बहुत सख्त है. पहला 'वक्फ बाय यूजर' के प्रावधान को हटाने पर और दूसरा वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों की एंट्री पर. अब इन्हीं 2 मुद्दों पर 5 मई को सुप्रीम कोर्ट का अतंरिम ऑर्डर आएगा.
140 करोड़ लोगों के मन में वक्फ कानून को लेकर सवाल चल रहा है कि वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के गुरुवार (17 अप्रैल) के आदेश का मतलब क्या है, क्योंकि वक्फ कानून के पक्ष और वक्फ कानून के विपक्ष में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दोनों पक्ष आदेश को अपनी-अपनी जीत बता रहे हैं. यही वजह है कि वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों की एंट्री और 'वक्फ बाय यूजर' पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार के जवाब आने तक लगाई 7 दिन की रोक को लेकर बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन है. वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के एक-एक पॉइंट को समझते हैं.
16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से अपील की गई कि अतंरिम आदेश जारी करने से पहले उनकी दलील सुनी जाएं. कोर्ट ने केंद्र सरकार की अपील को सुनते हुए अतंरिम आदेश पारित नहीं किया. 17 अप्रैल को सुनवाई के दौरान एक बार फिर वक्फ कानून के अतंरिम आदेश से पहले विवाद के मुद्दों पर विस्तार से सुनवाई की दलील पेश की गई. जवाब देने के लिए एक हफ्ते की मोहलत मांगी गई. और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने अतंरिम आदेश की तारीख आगे बढ़ा दी, लेकिन वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों की एंट्री और 'वक्फ बाय यूजर' संपत्तियों में किसी तरह के बदलाव पर केंद्र का जवाब आने तक रोक लगा दी. यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र को जवाब देने का मौका दिया गया, लेकिन अतंरिम आदेश से पहले याचिकाकर्ताओं के मन में वक्फ कानून को लेकर जो डर बैठा था, उसे दूर करने का रास्ता दिखा दिया.
केंद्र सरकार वक्फ कानून में किए गए संशोधनों को संविधान से मिले विधान के मुताबिक किए गए बदलाव बता रही है, लेकिन सुनवाई से पहले ही केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामले में दखल नहीं देगा. हमें एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए. अगर कल सरकार न्यायपालिका में दखल देती है तो अच्छा नहीं होगा. शक्तियों का बंटवारा अच्छी तरह से परिभाषित है. केंद्रीय मंत्री न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों की याद दिलाते है, तो वक्फ पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष रहे जगदंबिका पाल सुप्रीम सुनवाई के अंतरिम आदेश से पहले ही वक्फ कानून पर अपना फैसला सुनाते हुए बड़ा ऐलान करते हैं. उन्होंने कहा कि अगर कानून में एक भी गलती निकली, तो वे अपने सांसदी पद से इस्तीफा दे देंगे.
सुप्रीम कोर्ट का रुख संविधान और वक्फ कानून के सवाल पर एकदम स्पष्ट है. अगर संसद से बने किसी कानून की संवैधानिक वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, तो संविधान की कसौटी पर कानून को कसा जाएगा. वो भी संविधान से मिली शक्तियों के विधान से.
वक्फ कानून के 2 बदलावों पर SC का रुख सख्त
वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है. बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि वक्फ के नए कानून में कई अच्छाइयां भी हैं, लेकिन वक्फ कानून के 2 बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट का रुख बहुत सख्त है. पहला 'वक्फ बाय यूजर' के प्रावधान को हटाने पर और दूसरा वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों की एंट्री पर. अब इन्हीं 2 मुद्दों पर 5 मई को सुप्रीम कोर्ट का अतंरिम ऑर्डर आएगा.

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