
निकिता जैकब को ऐसे मिली 3 हफ्ते की राहत, जानिए क्या होती है ट्रांजिट बेल
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किसान आंदोलन के दौरान टूलकिट का खुलासा हुआ था. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने निकिता जैकब को आरोपी बनाया और उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था. इस केस पर बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस पीडी नाइक की बेंच ने बुधवार को फैसला सुनाया और निकिता जैकब की ट्रांजिट बेल मंजूर कर ली.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में टूलकिट मामले की आरोपी निकिता जैकब को बड़ी राहत दी है. किसान आंदोलन से जुड़े इस मामले में अदालत ने आरोपी निकिता को तीन हफ्ते की ट्रांजिट जमानत दी है. यानी इस जमानत की अवधि के दौरान दिल्ली पुलिस निकिता को गिरफ्तार नहीं कर सकती है. अगर निकिता की गिरफ्तारी होती भी है, तो उन्हें 25 हजार के मुचलके पर फौरी राहत मिल सकती है. अब बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये ट्रांजिट बेल होती क्या है? किसान आंदोलन के दौरान टूलकिट का खुलासा हुआ था. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने निकिता जैकब को आरोपी बनाया और उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था. इस केस पर बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस पीडी नाइक की बेंच ने बुधवार को फैसला सुनाया. और निकिता जैकब की ट्रांजिट बेल मंजूर कर ली.
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