'नहीं चाहती थी मौत की सजा मिले', हत्यारों को उम्रकैद होने पर बोलीं पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की मां
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पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में 4 दोषियो को उम्रकैद की सजा दी गई है. कोर्ट ने एक अन्य दोषी को 3 साल की सजा सुनाई है, लेकिन उसकी सजा पूरी मानकर उसे रिहा कर दिया जाएगा. अदालत ने कहा कि यह अपराध दुर्लभ से दुर्लभतम के अंदर नहीं आता है और इसलिए दोषियों को मौत की सजा नहीं दी गई.
पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में 4 दोषियो को उम्रकैद की सजा दी गई है. कोर्ट ने एक अन्य दोषी को 3 साल की सजा सुनाई है, लेकिन उसकी सजा पूरी मानकर उसे रिहा कर दिया जाएगा. अदालत ने कहा कि यह अपराध दुर्लभ से दुर्लभतम के अंदर नहीं आता है और इसलिए दोषियों को मौत की सजा नहीं दी गई. इस पर सौम्या की पीड़ित मां का भी बयान आया है. उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहती थी दोषियों को मौत की सजा मिले.
सौम्या की मां माधवी विश्वनाथन ने कहा कि मैं कभी भी दोषियों के लिए मौत की सजा नहीं चाहती थी. मैं चाहती थी कि वे (दोषी) भी वैसा जीवन भुगतें, जैसे हम परिवार से दूर भुगत रहे हैं. मुझे राहत है कि यह केस खत्म हो गया है. मैं कह सकती हूं कि न्याय मिला है. कम से कम मुझे बार-बार आकर इस प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा. मुझे आशा है कि यह अंत है और एक निवारक के रूप में काम करेगा. मुझे मेरी बेटी वापस तो नहीं मिल सकती लेकिन कम से कम यह केस अब खत्म हो गया है.
कोर्ट के फैसलें से संतुष्ट, खुश नहीं: पीड़िता की मां
उन्होंने कहा कि वह कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं, लेकिन खुश नहीं हैं. मैं यही चाहती थी. जो मैं झेल रही हूं, मैं चाहती हूं कि वे जिंदगी भर यह सब झेलें. मैं संतुष्ट हूं, लेकिन मैं यह नहीं कहूंगी कि मैं खुश हूं. मेरे पति आईसीयू में हैं. उनकी बाइपास सर्जरी हुई है. कोर्ट की कार्यवाही के दौरान, जज ने पीड़िता की मां से पूछा था कि क्या उनके पास कोई दलील है, जिस पर उन्होंने कहा, "न्याय अवश्य होना चाहिए."
कोर्ट ने सजा के साथ लगाया जुर्माना
इसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार पांडे की कोर्ट ने दोषी रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. पांचवें दोषी अजय सेठी को 7.25 लाख रुपये जुर्माने के साथ तीन साल की कैद की सजा सुनाई गई. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि वह पहले ही 14 साल से अधिक कारावास की सजा काट चुका है.

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