
धक्का-मुक्की कांड में राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज, बीजेपी की शिकायत पर एक्शन
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धक्का-मुक्की कांड में राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज, बीजेपी की शिकायत पर एक्शन
संसद परिसर में धक्का-मुक्की कांड को लेकर दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. दिल्ली पुलिस के टॉप सूत्रों ने बताया कि बीजेपी की शिकायत के आधार पर ये कार्रवाई की गई है. बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी द्वारा की गई धक्का-मुक्की में उनके दो सांसदों को चोट लग गई, जो आरएमएल अस्पताल में भर्ती हैं.
बीजेपी की अनुसूचित जनजाति महिला सांसद ने राहुल के अशोभनीय व्यवहार की शिकायत राज्यसभा चेयरमैन से की है. वहीं बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ने एक दूसरे के सांसदों के खिलाफ थाने में शिकायत दी थी. बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ हत्या की कोशिश से लेकर भारतीय न्याय संहिता की 6 अन्य गंभीर धाराओं में शिकायत दी थी.
राहुल गांधी के खिलाफ BNS की इन धाराओं में दी गई शिकायत-
- धारा 109: हत्या का प्रयास - धारा 115: स्वेच्छा से चोट पहुंचाना - धारा 117: स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना - धारा 121: सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य से विचलित करने के लिए चोट पहुंचाना - धारा 351: आपराधिक धमकी - धारा 125: दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालना
कैसे शुरू हुआ धक्काकांड?
ऐसे में अब समझना जरूरी हो जाता है कि इस धक्काकांड की शुरुआत कैसे हुई? दरअसल आंबेडकर पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में कांग्रेस पार्टी संसद में प्रोटेस्ट कर रही थी. ठीक इसी समय बीजेपी भी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी. इस बीच गुरुवार सुबह 10.40 बजे कांग्रेस प्रोटेस्ट करते हुए संसद के मकर द्वार तक आ रही थी. इसी समय बीजेपी मकर द्वार पर खड़ी थी.

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