दिशा रवि केसः 'सरकार से असहमति पर सबको जेल में नहीं डाल सकते', ऋग्वेद का श्लोक सुनाकर कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी
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दिशा रवि केस में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ऋग्वेद के एक श्लोक उदाहरण दिया. टूलकिट मामले में गिरफ्तार पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि को निजी मुचलके पर जमानत दी गई, जिसके बाद तिहाड़ जेल से उनकी रिहाई हुई.
टूलकिट मामले में आरोपी पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि मंगलवार रात को तिहाड़ जेल से रिहा हो गईं. पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा रवि को निजी मुचलके पर जमानत दी है, जिसके बाद उनकी रिहाई हुई. एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा ने दिशा रवि को 1 लाख रुपये के पर्सनल बांड और 1-1 लाख रुपये के 2 श्योरिटी अमाउंट्स पर जमानत देते हुए कहा कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है.More Related News
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