दिवाली पर पटाखे फोड़ सकेंगे? हां, तो क्या समय रहेगा? जानें किस राज्य में क्या है नियम
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दिवाली आते ही देशभर में जहां एक ओर जश्न-आतिशबाजी की तैयारी हो रही है तो वहीं कुछ राज्यों में पटाखों को लेकर पाबंदियां भी लगा दी गईं हैं. दिल्ली में तो पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. कुछ राज्यों में ग्रीन पटाखों को ही फोड़ने की अनुमति है. जानते हैं पटाखों को लेकर किस राज्य में क्या हैं नियम?
कहीं पटाखे फूटेंगे... कहीं सिर्फ दीये जलेंगे... कुछ इस तरह होगी इस बार की दिवाली.
प्रदूषण की वजह से पटाखों को लेकर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गईं हैं. पटाखों पर लगी पाबंदी को हटाने के लिए जब याचिका दायर की गई तो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जश्न मनाने के तरीके और भी हैं. आप अपना पैसा मिठाई पर खर्च करें.
पटाखों पर पाबंदियों की वजह से इसके कारोबार से जुड़े लोगों पर असर भी पड़ रहा है. तमिलनाडु का शिवाकाशी पटाखों का बड़ा हब है. शिवाकाशी की पटाखा इंडस्ट्री से 6.5 लाख परिवार जुड़े हुए हैं. इन परिवारों का खर्च इसी से चलता है. कोरोना से पहले यहां की पटाखा इंडस्ट्री हर साल 6 हजार करोड़ रुपये का कारोबार करती थी. पर पहले कोरोना और फिर पाबंदियों की वजह से इंडस्ट्री को धक्का लगा है.
कुछ राज्यों में तो पटाखों को लेकर कोई पाबंदी नहीं है. लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पटाखे तो फोड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ ग्रीन. जबकि, दिल्ली में तो किसी भी तरह का पटाखा नहीं फोड़ सकते. इतना ही नहीं, दिल्ली में अगर पटाखा फोड़ भी लेते हैं तो 6 महीने की जेल हो जाएगी. जुर्माना भी लगेगा.
पटाखों को लेकर किस राज्य में क्या नियम?
- दिल्लीः सारे तरह के पटाखों की बिक्री, भंडारण और मैनुफैक्चरिंग पर पूरी तरह रोक है. पटाखे जलाने पर 6 महीने की कैद और 200 रुपये के जुर्माने की सजा होगी. जबकि बनाने, बेचने और स्टोर करने पर 3 साल की जेल और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज तिहाड़ जेल वापस लौटना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी. शनिवार को लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग के साथ ही अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त हो गई है. शनिवार को अंतरिम जमानत याचिका पर स्थानीय अदालत ने 5 जून के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया है.
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