दिल्ली हाई कोर्ट का सुपरटेक को आदेश, खरीदार को महीने के अंत तक दें 40 लाख रुपये
AajTak
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक शिकायत पर सुनवाई के दौरान रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक से कहा कि वह अपने एक घर खरीदार को अक्टूबर के अंत तक 40 लाख रुपये का भुगतान करे. साथ ही नवंबर अंत तक घर खरीदार को 17 लाख रुपये का भुगतान किया जाए.
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक शिकायत पर सुनवाई के दौरान रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक से कहा कि वह अपने एक घर खरीदार को अक्टूबर के अंत तक 40 लाख रुपये का भुगतान करे. साथ ही नवंबर अंत तक घर खरीदार को 17 लाख रुपये का भुगतान किया जाए.
More Related News