दिल्ली हाईकोर्ट ने तीन कांग्रेस नेताओं से स्मृति ईरानी और उनकी बेटी संबंधी पोस्ट हटाने को कहा
The Wire
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा उनकी बेटी पर 'अवैध बार' चलाने संबंधी आरोपों के सिलसिले में दायर दीवानी मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को समन जारी किया. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर प्रतिवादी 24 घंटे के भीतर पोस्ट्स न हटाएं, तो सोशल मीडिया मंच ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब स्वयं इससे संबंधित सामग्री हटा दें.
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा दायर दीवानी मानहानि मामले में कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को शुक्रवार को समन जारी किया. The Delhi High Court has issued notice asking us to formally reply to the case filed by Smriti Irani. We look forward to presenting the facts before the court. We will challenge and disprove the spin being put out by Ms. Irani.
इसके साथ ही जस्टिस मिनी पुष्कर्णा की एकल पीठ ने कांग्रेस नेताओं को ईरानी और उनकी बेटी पर लगे आरोपों के संबंध में सोशल मीडिया से ट्वीट, रीट्वीट, पोस्ट, वीडियो और तस्वीरें हटाने का भी निर्देश दिया है. — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 29, 2022
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्री ईरानी ने उनके और उनकी बेटी के खिलाफ कथित रूप से निराधार आरोप लगाने को लेकर दो करोड़ रुपये से अधिक के हर्जाने की मांग की है.
अदालत ने कहा कि अगर प्रतिवादी 24 घंटे के भीतर उसके निर्देशों का पालन नहीं करते, तो सोशल मीडिया मंच ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब स्वयं इससे संबंधित सामग्री हटा दें.