दिल्ली: सेना पर विवादित ट्वीट के लिए एलजी ने शेहला राशिद के ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाने की मंज़ूरी दी
The Wire
अगस्त 2019 में जेएनयू छात्रसंघ की पूर्व नेता शेहला राशिद ने सिलसिलेवार ट्वीट कर भारतीय सेना पर जम्मू कश्मीर में लोगों को उठाने, छापेमारी करने और लोगों को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे. अब इसके लिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने उनके ख़िलाफ़ सीआरपीसी की धारा 196 के तहत मुक़दमा चलाने की मंज़ूरी दी है.
नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भारतीय सेना को लेकर कथित विवादित ट्वीट करने के मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) की पूर्व नेता शेहला राशिद शोरा के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी.
उपराज्यपाल कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार, यह अनुमति शोरा के खिलाफ 2019 में दर्ज एक प्राथमिकी से संबंधित है. वकील अलख आलोक श्रीवास्तव की शिकायत पर नई दिल्ली में विशेष प्रकोष्ठ थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153ए के तहत शोरा के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया था.
उन्होंने कहा कि मुकदमे की मंजूरी दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 की धारा 196 के तहत दी गई है, जो राज्य के खिलाफ अपराधों के लिए मुकदमा चलाने और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक साजिश से संबंधित है.
उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा, ‘सीआरपीसी की धारा 196 (1) (ए) कहती है कि केंद्र या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना आईपीसी की धारा 153ए या अध्याय छह के तहत किसी भी दंडनीय अपराध का कोई भी अदालत संज्ञान नहीं लेगी.’