दिल्ली: सीवर सफाई के दौरान मृत दो लोगों के परिजनों को दस-दस लाख रुपये देने का निर्देश
The Wire
दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए को बीते नौ सितंबर को बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में सीवर सफाई के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने का निर्देश देते हुए कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के 75 साल बाद भी गरीब हाथ से मैला ढोने का काम करने को मजबूर हैं.
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को उन दो लोगों के परिजनों को दस-दस लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया, जिनकी बीते महीने राष्ट्रीय राजधानी में सीवर की जहरीली गैस के संपर्क में आने से मौत हो गई थी.
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के 75 साल बाद भी गरीब हाथ से मैला ढोने का काम करने को मजबूर हैं.
पीठ ने डीडीए, जिसके अधिकार क्षेत्र में यह घटना हुई थी, को कानून के तहत तत्काल एवं अनिवार्य रूप से मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया. इस पीठ में जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद भी शामिल थे.
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि डीडीए को इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने पर विचार करना चाहिए.