
दिल्ली: दोबारा न करें RT-PCR टेस्ट, ICMR की एडवाइजरी को हाई कोर्ट में चुनौती
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कोरोना की जांच के लिए दोबारा आरटी पीसीआर टेस्ट नहीं कराने के 4 मई के आईसीएमआर के दिशा-निर्देशों को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती मिली है. कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से टेस्ट पर जवाब दाखिल करने को कहा है.
कोरोना की जांच के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने के बाद पॉजिटिव आने पर, दोबारा से आरटी-पीसीआर टेस्ट नहीं कराने के इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के दिशा-निर्देशों को रद्द करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों को, अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. दरअसल, आईसीएमआर ने कोरोना वायरस पाए गए मरीजों को एक खास अंतराल के बाद भी आरटी-पीसीआर टेस्ट नहीं कराने के दिशा निर्देश दिए हैं. आईसीएमआर की तरफ से ये दिशा-निर्देश 4 मई को जारी किए गए थे. इसी गाइडलाइन को एक वकील के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है
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