
दिल्ली: इंजीनियर राशीद को कोर्ट ने दी शपथ ग्रहण के लिए कस्टडी पैरोल, लगाईं ये शर्तें
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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को इंजीनियर राशिद को 5 जुलाई को लोकसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए हिरासत पैरोल की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने कस्टडी पैरोल की अनुमति दो घंटे पैरोल या शपथ की कार्यवाही के पूरे होने तक दी है. अदालत ने रशीद को पैरोल की अवधि के दौरान फोन न इस्तेमाल करने और अधिकारियों के अलावा किसी से बातचीत न करने का निर्देश दिया है.
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कश्मीरी नेता और नवनिर्वाचित सांसद इंजीनियर रशीद को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए दो घंटे की पैरोल दे दी है. इस दौरान रशीद के साथ पुलिसकर्मी भी मौजूद रहेंगे.
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को इंजीनियर राशिद को 5 जुलाई को लोकसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए हिरासत पैरोल की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने कस्टडी पैरोल की अनुमति दो घंटे पैरोल या शपथ की कार्यवाही के पूरे होने तक दी है.
इन शर्तों का रखना होगा ध्यान
इंजीनियर रशीद की ओर से किए गए अनुरोध पर, अदालत ने उनके पति/पत्नी और बच्चों को पहचान पत्र दिखाने पर शपथ लेने और सदस्यता लेने के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति दे दी है. इंजीनियर रशीद को पैरोल अवधि के दौरान फोन इस्तेमाल न करने और अधिकारियों के अलावा किसी से बातचीत न करने का निर्देश दिया गया है.
कोर्ट ने यह भी कहा है कि वह (इंजीनियर रशीद) किसी भी मुद्दे पर मीडिया से बात नहीं कर सकेंगे. साथ ही परिवार को समारोह की तस्वीरें लेने या उन्हें कहीं भी पोस्ट करने की मंजूरी नहीं होगी.
NIA ने भी दे दी मंजूरी

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