
दिल्लीः कोर्ट ने पांच दिन के लिए बढ़ाई हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी जावेद मट्टू की पुलिस हिरासत
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पुलिस के मुताबिक, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में जावेद अहमद मट्टू के उन सहयोगियों का सत्यापन और पता लगाने की ज़रूरत भी है, जो आतंकी हमलों को अंजाम देने में उसकी सहायता करने वाले थे.
दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी जावेद मट्टू की पुलिस रिमांड 5 दिनों के लिए बढ़ा दी है. अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उससे आगे भी पूछताछ जारी रखेगी. शुक्रवार को मट्टू की 5 दिन की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद उसे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था. पिछले सप्ताह जावेद को गिरफ्तारी के बाद पुलिस हिरासत में भेजा गया था.
दिल्ली पुलिस ने उसकी अतिरिक्त पुलिस रिमांड इसलिए मांगी है, क्योंकि आरोपी जावेद अहमद मट्टू के सहयोगियों को भी जम्मू-कश्मीर में वैरीफाई किया जाना ज़रूरी है, जो पाकिस्तान से हवाला के माध्यम से फंड जुटाने में शामिल हैं. दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में जावेद अहमद मट्टू के उन सहयोगियों का सत्यापन और पता लगाने की ज़रूरत भी है, जो आतंकी हमलों को अंजाम देने में उसकी सहायता करने वाले थे.
इसके अलावा पुलिस आरोपी जावेद अहमद मट्टू को उपलब्ध कराए गए हथियारों और गोला-बारूद के स्रोत का पता लगाना चाहती है. और आरोपी जावेद अहमद मट्टू से आगे लगातार पूछताछ करना भी उसका मकसद है.
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, जांच में पता चला है कि मोहम्मद रफी नजर हिजबुल मुजाहिदीन के वित्तीय मामलों को देखता है. वह पशिमा शॉल और कालीन बिजनेस के बहाने पाकिस्तान से आतंकवाद के मकसद को पूरा करने के लिए हवाला के जरिए फंड जुटाने में शामिल है. हवाला के जरिए आने वाले पैसे का इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन की गतिविधियों को अंजाम तक पहुंचाने में किया गया था.
स्पेशल सेल के मुताबिक, जावेद मट्टू ने खुलासा किया है कि वह जम्मू-कश्मीर में कई आतंकवादी हमलों में शामिल रहा है. वह सीआईडी अधिकारी मोहम्मद यूसुफ की हत्या में शामिल था. पुलिस स्टेशन सोपोर के पास सीआईडी सोपोर के एचसी मोहम्मद यूसुफ की हत्या कर दी गई थी. इस केस में आरपीसी की धारा 302, 307 और 7/27 आर्म्स एक्ट पी के तहत एफआईआर नंबर- 45/10 यू/एस बारामूला जिले के सोपोर में दर्ज है.
इसके अलावा जावेद एसपी सोपोर के आवास पर हुए हमले में भी शामिल था. उस हमले के परिणामस्वरूप एसपी आवास आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था. इस संबंध में आरपीसी की धारा 307 और 7/27 आर्म्स एक्ट पी के तहत बारामूला जिले के सोपोर में एफआईआर नंबर- 592/10 यू/एस दर्ज है.

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